उच्च प्राथमिक में 14 हजार भर्ती के लिए नहीं रुकेगी काउंसलिंग,सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
इस संदर्भ में वकील आशीषकुमार चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अभी हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका सुनी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट नियुक्ति पर अंतिम आदेश देता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है.
पश्चिम बंगाल में उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं रोकी जा सकती है. उच्च प्राथमिक में 14 हजार से अधिक रिक्तियों की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब काउंसलिंग को रोका नहीं जा सकता है. स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए काउंसलिंग जारी रख सकेगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और असउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने साफ कर दिया कि अगर हाई कोर्ट नियुक्ति पर अंतिम आदेश देता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है.
उच्च प्राथमिक में 2016 की मेरिट सूची का मामला
उच्च प्राथमिक में 2016 की मेरिट सूची से नियुक्ति को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था. इस भर्ती प्रक्रिया के पहले पैनल में नौ हजार अभ्यर्थी हैं. विभिन्न कारणों से उनकी काउंसिलिंग रोक दी गई थी. एसएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. 17 अक्टूबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने एसएससी को काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे किसी को नियुक्त नहीं कर सकते. एसएससी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उच्च प्राथमिक में कुल 14,339 रिक्तियों के लिए भर्ती काउंसलिंग शुरू कर दी है.
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35 अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत में दायर किया था मामला
हालांकि, उच्च प्राथमिक नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के एक वर्ग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उच्च प्राथमिक में 14,000 से अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती काउंसलिंग को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका दावा है कि पहले पैनल में नाम था लेकिन नये पैनल में कोई नाम नहीं है. ‘अपारदर्शी’ पैनल बनाकर काउंसलिंग शुरू कर दी गई है. सौमिता सरकार समेत उच्च प्राथमिक नौकरी के इच्छुक 35 अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत में मामला दायर कर काउंसलिंग रोकने का अनुरोध किया है. मंगलवार को शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और असउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इसी मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं रोकी जा सकती. काउंसलिंग जारी रह सकती है. हालाकि, यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय काउंसलिंग के बाद भर्ती के संबंध में कोई अंतिम आदेश जारी करता है, तो नौकरी चाहने वाले इसे चुनौती दे सकते हैं.
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