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Bengal Local Trains: बंगाल में कल से दौड़ेंगी लोकल ट्रेनें, होंगी ये शर्तें, स्कूल-कॉलेज 16 नवंबर से खुलेंगे

Bengal Local Trains: 31 अक्टूबर से राज्य में कोरोना के कारण लगायी गयी पाबंदियों में अतिरिक्त छूट दी गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 30, 2021 8:12 PM

Bengal Local Trains/IRCTC News: कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों में और ढील देने की घोषणा की है. लगभग साढ़े पांच महीने के अंतराल के बाद लोकल ट्रेनों का परिचालन रविवार से फिर से शुरू हो जायेगा. फिलहाल सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोकल ट्रेनों को चलाने का निर्देश दिया है.

इस संबंध में मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 31 अक्टूबर से राज्य में कोरोना के कारण लगायी गयी पाबंदियों में अतिरिक्त छूट दी गयी है. राज्य शिक्षा विभाग व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, 9वीं से 12 वीं तक की कक्षाएं, कॉलेज व यूनिवर्सिटी 16 नवंबर से खोले जायेंगे.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी है. अधिसूचना में कहा गया है कि स्कूलों के अलावा राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, जिम और लोकल ट्रेनों को चलाने की भी अनुमति दे दी है.

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अधिसूचना में बताया गया है कि 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 16 नवंबर से खुलेंगे. वहीं, स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को एक नवंबर से स्कूल आने को कहा गया है. शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी 15 दिनों तक स्कूल आकर कोरोना के मद्देनजर पूरा इंतजाम करेंगे, जिसके बाद 16 को स्कूल खोले जायेंगे.

हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी कॉलेज और स्कूल प्रशासन को साफ निर्देश दिये हैं कि कोरोना नियमों के पालन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए. राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में इंटर-स्टेट लोकल ट्रेनें भी अब चलायी जायेंगी. लेकिन लोकल ट्रेनें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगी. वहीं, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, जिम को भी फिर से खोलने का आदेश दिया गया है. लेकिन ये सभी 70 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगी.

अधिसूचना में स्कूल और कॉलेज जाने वाले कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन पास जारी करने का भी निर्देश दिया गया है. सरकार ने कहा है कि संबंधित रेलवे अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ट्रेन पास जारी करने के लिए सूचित किया जायेगा. सरकार ने निर्देश में कहा है कि कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए जिन-जिन जगहों और सुविधाओं को फिर से खोलने की अनुमति दी जा रही है, वहां समय मानक कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

क्या हैं सरकार के दिशा-निर्देश

  • 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, कॉलेज व यूनिवर्सिटी 16 नवंबर से खुलेंगे

  • स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेड्योर के अनुसार खुलेंगे शिक्षण संस्थान

  • गैर-आपातकालीन व गैर-आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी सरकारी कार्यालय 31 अक्टूबर से खुलेंगे

  • 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे ऑफिस, आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग में 100 फीसदी उपस्थिति की अनुमति

  • सिनेमा हॉल, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, जिम को भी फिर से खोलने का आदेश दिया गया

  • सार्वजनिक स्थलों को 70 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने का निर्देश

  • सिनेमा हॉल, स्टेडियम आदि रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे

  • शादी समारोह, फिल्म व धारावाहिकों की शूटिंग सहित अन्य इंडोर सोशल कार्यक्रम हॉल या स्थल के अनुसार 70 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.

  • कोविड प्रोटोकॉल व सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करते हुए फिल्मों व धारावाहिकों की आउटडोर शूटिंग की भी मंजूरी

  • रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक की पाबंदी जारी रहेगी. सिर्फ काली पूजा के दौरान दो से पांच नवंबर और 10-11 नवंबर को रात्रिकालीन पाबंदी में छूट रहेगी

Posted By: Mithilesh Jha

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