कोलकाता: चिकित्सा में लापरवाही के मामले में वेस्ट बंगाल क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी ने महानगर के चार निजी अस्पतालों को अलग-अलग मामालों में जुर्माना लगाया है. कमीशन ने सीएमआरआइ अस्पताल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. चेयरमैन जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने यह जानकारी दी है.
उन्होंने बताया कि गत वर्ष 18 फरवरी को पिंकी भट्टाचार्य को प्रसव के लिए यहां भर्ती किया गया था, पर बच्चे को जन्न देने बाद पिंकी की मौत हो गयी थी. इस मामले में असीम बनर्जी ने बताया कि अस्पताल के लापरवाही के कारण यह घटना हुई. ऐसे में कमीशन ने अस्पताल को पीड़ित परिजन को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार पिंकी को 18 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बच्चे को जन्म देने के बाद रोगी ने पेट दर्द की शिकायत की थी. आयोग ने शिकायत मिलने के बाद इस संबंध में जांच शुरू की.
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जांच के दौरान, आयोग ने पाया कि रोगी ने दर्द के बारे में शिकायत की थी, पर मेडिकल स्टाफ 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रोगी को देखे ही नहीं थे. एक अन्य घटना में, कमीशन ने केपीसी मेडिकल कॉलेज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अस्पताल को शंभुनाथ दे (77) के परिवार के सदस्यों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार गरिया की रहनेवाले शंभुनाथ को विभिन्न बीमारियों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, पर अस्पताल में रहने के दौरान बेडसोर हो गया था.
परिजन को इसकी जानकारी नहीं दी गयी थी. मरीज को अस्पताल से छुट्टी दिये जाने के दौरान भी परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गयी थी. एक अन्य घटना में हेल्थ कमीशन ने आरएन टैगोर अस्पताल पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार उत्तर 24-परगना के बैरकपुर निवासी सत्य नारायण साहा की सेलिब्रल अटैक के कारण मौत हो गयी थी. इसी तरह हावड़ा स्थित नारायणा सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल हावड़ा में कैंसर पीड़ित एक मरीज की मौत हो गयी थी. इस मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया गया था, जिसके कारण उसे किसी तरह की शारीरिक परेशानी नहीं हुई थी. उसकी मौत कैंसर के कारण हुई थी, पर अस्पताल की इस लापरवाही के कारण अस्पताल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
Posted By: Aditi Singh