प. बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी के दिग्गज नेता अनुब्रत मंडल को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अनुब्रत के खिलाफ एक याचिका को सुनने से इंकार कर दिया है. दरअसल, एक रैली में अनुब्रत मंडल ने दिलीप घोष पर निशाना साधते हुए एक विशेष समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया था.
जनसभा के दौरान विशेष समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को राहत मिली है. कलकत्ता हाइकोर्ट मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन व न्यायाधीश अनिरूद्ध राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करने से इंकार कर दिया. उन्होंने याचिकाकर्ता को निचली अदालत व थाने में मामला करने का सुझाव दिया.
गौरतलब है कि अनुव्रत मंडल की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र से 2014 में भाजपा के टिकट पर लड़नेवाले सम्राट घोष ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के वकील अनिंद्य सुंदर दास ने कहा कि अनुव्रत मंडल कई जनसभाओं में एक विशेष समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देते आये हैं. अनुब्रत मंडल ने ‘घोष’ समुदाय के लोगों पर आपत्तिजनक बातें कही हैं. इसलिए उनके बयान के खिलाफ यह याचिका दायर की गयी थी.
मंडल ने अपने जवाब में कहा- अनुब्रत मंडल ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि उन्होंने रैली में दिलीप घोष को लेकर बयान दिया था. अनुब्रत ने कहा कि उनका बयान किसी भी समाज को लेकर नहीं था.
Posted By : Avinish kumar mishra