अब कर्सिव नहीं, कैपिटल लेटर में लिखा जायेगा पोस्टमार्टम व इंज्यूरी रिपोर्ट, सिविल सर्जन ने दिया आदेश

जिला जज के कमेंट को सिविल सर्जन ने गंभीरता सेलेते हुए आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि जिले में किसी भी तरह की जांच रिपोर्ट को साफ शब्दों में लिखा जाना है. यदि कंप्यूटर टाइपिंग संभव नहीं हो तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में रिपोर्ट बनायी जाएगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 2, 2022 7:22 PM

एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज ने अस्पताल के द्वारा दिए रिपोर्ट की राइटिंग पर सवाल उठाया था. इसे गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन ने मंगलवार को एक आदेश पत्र जारी किया है. पत्र में सभी अस्पताल के उपाधीक्षक, अनुमंडल व पीएचसी प्रभारियों को आदेश दिया है कि वो विभिन्न चिकित्सकों द्वारा न्यायालय में भेजने के लिए दिये जानेवाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जख्म प्रतिवेदन अब सुस्पष्ट कंप्यूटर टाइपिंग या नॉर्मल टाइप किया हुआ या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हीं लिखें. ऐसा नहीं करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है. ये आदेश सह चेतावनी सिविल सर्जन डा. वीरेंद्र चौधरी ने जिले के सभी पीएचसी प्रभारी, अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक समेत संबंधित चिकित्सकों को दिया है.

लिखावट होनी चाहिए साफ-साफ

सिविल सर्जन ने पत्र के जरिये यह चेतावनी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कमेंट के बाद दिया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जख्म प्रतिवेदन या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सुस्पष्ट नहीं होने पर यदि न्यायालय की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है तो संबंधित चिकित्सक स्वयं जवाबदेह होंगे. साथ ही साथ यह भी कहा है कि यदि संज्ञान में वही गलतियां पुनः आती है तो संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई किया जायेगा. सिविल सर्जन डा.चौधरी ने भेजे गये पत्र में कहा है कि न्यायालय में प्रस्तुत की जानेवाली कोई भी प्रतिवेदन कंप्यूटर टाईप्ड या नॉर्मल टाईप्ड या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए. प्रतिवेदन लिखने वाले के हस्ताक्षर के नीचे उनका स्पष्ट नाम एवं संपर्क नंबर तिथि एवं समय के साथ अंकित होना चाहिए. जख्म प्रतिवेदन एवं अंत्यपरीक्षण प्रतिवेदन परीक्षण के दिन ही उपयुक्त पंजियों में हाथ से कैपिटल लेटर में लिखे जाने चाहिए.

तय समय में हो कार्य का निपटारा

सिविल सर्जन ने अपने आदेश पत्र में कहा है कि किसी भी कार्रवाई का तय समय में निपटान किया जाए. थाना से जब कभी भी रिक्वेस्ट लेटर आये तो उसके पृष्ठ पर वहीं प्रतिवेदन उसी तिथि को स्पष्ट टाईप कराकर अंकित किया जाय. जख्म के नेचर के संबंध में यदि विशेषज्ञ का ओपनियन चाहिए तो ओपेनियन रिजर्व लिखा जाय. अधिकतम 18 दिनों तक विशेषज्ञ का ओपनियन उपलब्ध कर फाईनल ओपनियन रिगार्डिंग ऑफ इंज्यूरी सप्लीमेंट्री इंज्यूरी रिपोर्ट लिखा जाय और इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को यथासंभव दूर किया जाय.

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