मौजूदा दौर में देश का डिजिटलीकरण हो रहा है. जिस कारण ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा सामान मांगना अब आम बात होती जा रही है. पहले यह सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सिमटा हुआ था लेकिन अब धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है. लेकिन कई बार इसमें दिक्कतें भी आती है. कभी भुगतान के बावजूद सामान नहीं मिलने, कभी सामान मिलने में देरी तो कभी आर्डर की गई चीज की बजाय कुछ और डिलेवरी करने की शिकायतें अकसर आती रहती हैं.
बिहार के बेगूसराय के एक शख्स का दावा है कि उसने 17 हजार का मोबाइल ऑनलाइन भुगतान के बाद भी उसे नहीं मिला. इसको लेकर बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने धोखाधड़ी के इस मामले में देश की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है
बता दें कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति एवं बंधन बैंक के प्रबंधक के खिलाफ नगर थाना क्षेत्र निवासी राजेश कुमार ने शिकायत दर्ज किया था. इस आरोप में बताया गया की मोबाइल खरीदने के लिए 17 हजार रुपये उन्होंने अपने पुत्र के बंधन बैंक खाते के माध्यम से फ्लिपकार्ट को भेजा था परंतु उन्हें मोबाइल नहीं भेज गया. मामले में शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने फ्लिपकार्ट कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर अगाह किया तो फ्लिपकार्ट की ओर से कहा गया कि खाते में रुपये जमा ही नहीं हुए है.
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इस मामले में न्यायिक अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था. इसके बाद भी फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने न्यायालय में अपनी उपस्थित दर्ज नहीं कराई. अब न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.