Harsh Firing : शादी-विवाह के मौके पर चली गोली तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, रद्द होगा लाइसेंस

Bihar News Update बिहार के गोपालगंज में शादी-तिलक की पार्टी में अगर उत्साहित होकर फायरिंग किये तो मुश्किलें बढ़ सकती है. तो आयोजक और मैरिज हाउस संचालक भी मुल्जिम बनेंगे. मैरिज हाउस संचालक और आयोजक पर केस दर्ज किया जाएगा. आयोजक और मैरिज हाउस की जिम्मेदारी होगी कि वे निगरानी करें कि कोई हर्ष फायरिंग न करे. अगर कोई मनमानी कर रहा है तो पुलिस को सूचना दें.

By Prabhat Khabar News Desk | December 5, 2020 3:13 PM

Bihar News Update बिहार के गोपालगंज में शादी-तिलक की पार्टी में अगर उत्साहित होकर फायरिंग किये तो मुश्किलें बढ़ सकती है. तो आयोजक और मैरिज हाउस संचालक भी मुल्जिम बनेंगे. मैरिज हाउस संचालक और आयोजक पर केस दर्ज किया जाएगा. आयोजक और मैरिज हाउस की जिम्मेदारी होगी कि वे निगरानी करें कि कोई हर्ष फायरिंग न करे. अगर कोई मनमानी कर रहा है तो पुलिस को सूचना दें.

एसपी मनोज कुमार तिवारी ने सभी थानेदारों को कड़ा निर्देष देते हुए कहा है कि हथियार का लाइसेंस आत्म सुरक्षार्थ दिया जाता है. उससे हर्ष फायरिंग करना अपराध है. कई लोग हथियार को स्टेट्स सिंबल बनाकर लोगों के बीच बड़ा बनने की कोशिश में शादी-विवाह के मौके पर फायरिंग करते है. जिससे घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है. ऐसे लोगों से पुलिस अब सख्ती के साथ निबटेगी.

थानेदारों को स्पष्ट निर्देष दिया गया है कि हर्ष फायरिंग के मामले में कड़ी कार्रवाई करें. गोली चलने पर हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज होगा और गोली चलाने वाले के साथ ही आयोजक, मैरिज हाउस संचालक को भी आरोपित बनाया जायेगा. इसी तरह गांव में शादी होने पर आयोजक को सीधे तौर पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसमें किसी तरह की रियायत नहीं की जाएगी.

लाइसेंस हो सकता है निरस्त

पुलिस कप्तान ने बताया कि वैसे तो यह पुराना नियम है, लेकिन इसका अब पुलिस सख्ती से पालन करायेगी. यदि कही भी कोई फायरिंग करते हुए पाया गया तो पुलिस उसके लाइसेंस को निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी. यानी शौक में गलती किए तो हथियार भी जाएगा और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी.

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