Bihar news : समस्तीपुर की विशेष न्यायाधीश पास्को सह षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशमुख ने तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या के मामले में एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनायी है. सजायप्ता दलसिंहसराय थाने के पांड गांव निवासी रामलाल महतो है. न्यायालय ने मिले साक्ष्य व गवाहों के विचारण के आधार पर दोषी को फांसी की सजा सुनायी है.
घटना को लेकर मृतका की मां ने दलसिंहसराय में थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 150/18 दर्ज करायी थी.प्राथमिकी में कहा गया था कि 2 जून 2018 की शाम बच्ची अपने भाई के साथ बकरी चराने गयी थी. अभियुक्त ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी.दर्ज प्राथमिकी में अभियुक्त रामलाल महतो को अरोपित किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार मामले की पैरवी कर रहे थे.
क्या है मामला- 2 जून 2018 की शाम भाई के साथ बकरी चराने गयी तीन वर्षीय बच्ची को 25 वर्षीय अभियुक्त रामलाल महतो उठाकर ले गया था.बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर गांव वालों के साथ परिजन बच्ची को खोजने अभियुक्त के घर गये वहां उन्हें न तो बच्ची मिली और न ही अभियुक्त.परिजन व ग्रामीण पुलिस को सूचना देकर पूरी रात बच्ची की खोजबीन करते रहे.अगले दिन 3 जून 2018 की सुबह बच्ची की लाश खेत में मिली थी.पुलिस लाश का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी थी.
48 घंटे के भीतर हुआ था अभियुक्त गिरफ्तार– घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गयी.टीम ने अभियुक्त को 48 घंटे के भीतर छापेमारी कर रोसड़ा अनुमंडल के खैरा गांव से गिरफ्तार किया था.न्यायालय में एसपीडी ट्रायल चलाकर अभियुक्र्त को सजा सुनायी गयी.
Posted By : Avinish Kumar Mishra