बच्चों को बगैर हेलमट के बाइक या स्कूटी में बैठाया तो जब्त होगी गाड़ी! जानें क्या है मामला

इस नियम के तहत, 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे को बाइक या स्कूटी पर ले जाते समय उसे सुरक्षा कवच पहनाना जरूरी होगा. इसके अलावा, बच्चे को भी क्रैश हेलमेट पहनाना होगा.

By Abhishek Anand | November 25, 2023 5:54 PM
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हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब अगर कोई व्यक्ति बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट बच्चे को बैठाता है, तो उसकी गाड़ी जब्त की जाएगी. यह नियम 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चों पर लागू होगा.

सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए सरकार ने कड़ी सख्ती की

हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए सरकार ने कड़ी सख्ती की है. अब प्रदेश में बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट के बच्चे को बैठाने पर गाड़ी जब्त की जाएगी. यह नियम 25 नवंबर, 2023 से लागू हो गया है.

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9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे को बाइक या स्कूटी पर ले जाते समय उसे हेलमेट पहनाना जरूरी

इस नियम के तहत, 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे को बाइक या स्कूटी पर ले जाते समय उसे हेलमेट पहनाना जरूरी होगा. इसके अलावा, बच्चे को भी क्रैश हेलमेट पहनाना होगा. यदि कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ परिवहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

स्पीड लिमिट

अगर आप बच्चे को अपने साथ बाइक पर ले जाते हैं तो फिर बाइक या अन्य दोपहिया वाहन की गति 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को बाइक पर ले जाते समय विशेष एहतियात बरतें और बच्चे की जान को जोखिम में न डालें.

बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए विशेष एहतियात बरतने की आवश्यता

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना है. अक्सर देखा जाता है कि वाहन चालक बच्चों को बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी पर बैठाते हैं. इससे बच्चों को चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है. इसलिए, इस नियम को लागू किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2022 के मुताबिक दोपहिया वाहन चालकों को 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे को अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए विशेष एहतियात बरतने की आवश्यता है

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