मेडिकल कारोबारी के साथ मारपीट में बीजेपी पार्षद पति अंकित शुक्ला समेत पांच नामजद, गिरफ्तारी को छापेमारी
दवा कारोबारी अमोल दीप सिंह पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने भाजपा पार्षद के पति अंकित शुक्ला समेत पांच लोगों को नामजद किया गया है.
कानपुर : जीटी रोड पर शनिवार की रात को सिटी क्लब के पास गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान दवा कारोबारी अमोल दीप सिंह पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने भाजपा पार्षद के पति अंकित शुक्ला समेत पांच लोगों को नामजद किया है. दिल्ली से आई मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने एफआईआर में कई गंभीर धाराओं को बढ़ाया है. यह आरोप सिद्ध हो गए तो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है. पुलिस ने नामजदगी के बाद आरोपितों की तलाश के लिए उनके आवास पर दबिश देना शुरू कर दिया है.
शनिवार की रात कार टच हो जाने पर पीटा
मेडिकल स्टोर संचालक अमोल दीप सिंह भाटिया शनिवार रात को पत्नी गुनीत कौर के साथ कार से जा रहे थे. रास्ते में पीछे से आए भाजपा की एक पार्षद के पति अंकित शुक्ला की कार ओवरटेक करने के दौरान हल्की टकरा गई थी. पार्षद पति और उनके साथियों ने अमोल दीप को बेरहमी से पीट दिया था. अमोलदीप की दाईं आंख फूट गई थी, रोशनी भी चली गई है. पुलिस ने अमोलदीप भाटिया की तहरीर पर रविवार को भाजपा पार्षद पति व उनके साथियों के खिलाफ धारा 324 , 354 , 504 , 506 (जान से मारने की धमकी देना) में एफआईआर दर्ज की थी.
एफआईआर में इनके बढे नाम, पार्षद की भूमिका की जांच
पुलिस ने पूरे मामले में पर्चे काटने शुरू कर दिए हैं. तीसरे पर्चे में उन्होंने आरोपितों के नाम का खुलासा भी कर दिया है. घटना में भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति 169 नौबस्ता निवासी अंकित शुक्ला, 391 ए यशोदा नगर निवासी सत्येन्द्र बाजपेई, 366 के ब्लॉक यशोदा नगर निवासी अंकुर सिंह रजावत, यशोदा नगर निवासी यशस्वी शुक्ला और सूरज तिवारी को नामजद किया है. डीसीपी सेन्ट्रल ने बताया कि भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला की घटना में क्या भूमिका थी इसे लेकर मंथन जारी है. उनके मुताबिक वह मौके पर थीं कि नहीं, अगर थीं तो क्या उन्होंने मारपीट में हिस्सा लिया था. क्या मारपीट करने के लिए उकसाया था आदि बिन्दुओं पर जांच की जा रही है. अगर उनकी भूमिका घटना में पाई जाती है तो उन्हें भी नामजद किया जाएगा
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मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गईं धाराएं
डीसीपी सेन्ट्रल प्रमोद कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ले ली गई है.उसी रिपोर्ट के आधार पर मामले में धारा 147 (उपद्रव करना), 148 (घातक हथियारों के साथ उपद्रव करना), 149 (कानून के खिलाफ जनसमूह इकट्ठा कर अपराध करना), 323 और 326 धारा बढ़ाई गई है. इस धारा में उम्र कैद का भी प्रावधान है.
मेडिकल रिपोर्ट के लिए डॉक्टर से ली जाएगी सलाह
डीसीपी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि दाईं आंख में पहले से ग्लूकोमा की शिकायत थी. यह भी देखा जा रहा है कि क्या चोट लगने के कारण कारोबारी की आंख की रोशनी गई है या फिर पहले से ही आंख में गंभीर समस्या रही है. डीसीपी ने कहा कि अगर मारपीट के कारण रोशनी जाने की पुष्टि होती है तो इस प्रकरण में और धाराएं बढ़ाएंगे.
पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नम्बर
एसओ रायपुरवा अमान सिंह की तरफ से एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है. इसमें लिखा है कि ” स्थानीय लोगों की मदद चाहिए. घटना का पारदर्शी तरीके से निस्तारण किए जाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7839863036 जारी किया गया है. यदि किसी महानुभाव के पास कोई फुटेज हो तो मोबाइल नम्बर 7839863036 पर उपलब्ध कराए.”