सरायकेला : बीजेपी नेता आत्मा मुखी हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने दो दोषियों बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10,000-10,000 का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वर्ष 2007 में अहले सुबह आत्मा मुखी की हत्या उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी. आज शनिवार को अदालत ने 15 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया.
दो दोषियों को आजीवन कारावास
झारखंड के सरायकेला की अदालत ने भाजपा नेता की हत्या के मामले में शनिवार को सजा सुनाई है. बीजेपी नेता आत्मा मुखी हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने दो दोषियों बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा और 2000 जुर्माना (अर्थदंड) लगाया गया है. जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
2007 में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या
सरायकेला की अदालत ने भादवि की धारा 448 के तहत दोषी पाते हुए 9 महीने सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए एक महीना सश्रम कारावास और 250 जुर्माना लगाया है. कोर्ट के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. वर्ष 2007 में अहले सुबह ही भाजपा नेता आत्मा मुखी की हत्या उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी.
रिपोर्ट : प्रताप मिश्रा, सरायकेला