मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने 2019 में एक पत्रकार के साथ कथित तौर पर किये गए दुर्व्यवहार के संबंध में एक निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान को जारी समन पर लगाई गई रोक की मियाद बृहस्पतिवार को 13 जून तक के लिए बढ़ा दी. इस साल मार्च में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख को समन जारी किये थे और पांच अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था.
पत्रकार अशोक पांडेय की ओर से इन दोनों के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत पर यह आदेश जारी किया गया था. पांडेय ने आरोप लगाया था कि खान और नवाज शेख ने उन्हें धमकाया और उन पर हमला किया. सलमान ने पिछले महीने इन समन को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था. उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को जारी आदेश में सम्मन पर पांच मई तक के लिए रोक लगा दी थी.
बाद में सलमान खान के बॉडीगार्ड नवाज शेख ने भी समन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी. बृहस्पतिवार को दोनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एन. जे. इनामदार की एकल पीठ ने सुनवाई की. अदालत ने खान और उनके बॉडीगार्ड के विरुद्ध समन पर रोक की अवधि 13 जून तक के लिए बढ़ा दी.
टीवी पत्रकार अशोक पांडे ने अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 24 अप्रैल, 2019 को जब वह अंधेरी में यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अभिनेता को तड़के साइकिल की सवारी करते देखा था. पांडे ने कहा कि अभिनेता के बॉडीगार्ड से अनुमति लेने के बाद, उन्होंने उसे शूट करना शुरू कर दिया.
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हालांकि, इससे अभिनेता नाराज हो गए थे, जिन्होंने कथित तौर पर बॉडीगार्ड को उसे पीटने के लिए कहा था. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सलमान खान ने उनके साथ मारपीट की और बाद में उनका फोन छीन लिया. जिसपर पांडे ने बाद में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने यह कहते हुए उनकी याचिका का निपटारा कर दिया कि कोई अपराध नहीं बनता है. पांडे ने कहा, “कोविड -19 के कारण मामले में देरी हुई, मैं घटना के दिन से ही न्याय के लिए भटक रहा हुं और आखिरकार, मुझे खुशी है कि अदालत ने मेरी शिकायत पर संज्ञान लिया और अभिनेता के खिलाफ समन जारी की.”