अलीगढ़: अखिलेश यादव के रैली में JCB लाना पड़ा महंगा, कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला
समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के रोड शो में जेसीबी शामिल करने के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने टीएसआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है. यह मुकदमा समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी और जेसीबी चालक के खिलाफ दर्ज किया गया है.
Aligarh : समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के रोड शो में जेसीबी शामिल करने के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने टीएसआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है. यह मुकदमा समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी और जेसीबी चालक के खिलाफ दर्ज किया गया है. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार यह मुकदमा टीएसआई की ओर से दर्ज कराया गया है.
जिसमें कहा गया है कि रोड शो की अनुमति समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषित द्वारा ली गई थी. मगर अनुमति के विपरीत रोड शो में ट्रैक्टर नुमा जेसीबी शामिल थी. जो कि लापरवाही दिखाते हुए चालक द्वारा चलाया जा रहा था. वहीं ट्रैक्टर नुमा जेसीबी के पंजे पर कई युवक बैठे थे. जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकते थे. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
यह मुकदमा धारा 279, 336, 171एच और 188 के तहत दर्ज किया गया है. यह जेसीबी जमालपुर से पुरानी चुंगी के बीच देखा गया. वहीं प्रभारी निरीक्षक यातायात कमलेश कुमार ने यह मुकदमा दर्ज कराया. इसमें समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी और जेसीबी का चालक शामिल है.
हालांकि, मुकदमा लिखने को लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने बताया कि बीजेपी के लोग जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा रहे हैं. बुलडोजर या जेसीबी रास्ते में थी. जिस पर कोई अन्य कार्यकर्ता चढ़ गया और मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया. उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष को दबाने का काम कर रही है लेकिन भाजपा जितने भी मुकदमें लिखाएं, सपा के लोग संघर्ष करेंगे.
जेसीबी पर चढ़ कर कर रहे थे अखिलेश यादव का स्वागतप्रभारी निरीक्षक यातायात की तरफ से कहा गया है कि रोड शो में ट्रैक्टर नुमा जेसीबी की अनुमति नहीं थी. मगर, रैली में शामिल किया गया. वहीं जेसीबी चालक द्वारा बड़ी लापरवाही से उसमें लोगों को ऊपर और नीचे व्यक्तियों को बैठाया था. जिससे आसपास के लोगों का जीवन संकट में हो रहा था. वही चुनाव आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन किया गया. इस रैली के आयोजन करता अब्दुल हमीद घोसी व उक्त जेसीबी का चालक नाम और पता अज्ञात है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.