कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुणाल घोष को विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत दे दी है. शारदा मामले में आरोपी और तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि सीबीआई ने उनकी विदेश यात्रा पर आपत्ति जताई थी. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आपत्ति खारिज करते हुए कहा कि विदेश यात्रा मौलिक अधिकार में आता है. इसके अलावा कुणाल पहले भी विदेश जा चुके हैं और उन पर अब तक विदेश यात्रा के दौरान कानून तोड़ने का कोई आरोप नहीं लगा है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 सितंबर को स्पेन में व्यापार सम्मेलन में जा रही हैं. उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है. राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता कुणाल प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में स्पेन जाने वाले हैं. लेकिन चूंकि वह राज्य की जांच के तहत एक मामले में आरोपी हैं, इसलिए जांच कर रही सीबीआई ने उनकी विदेश यात्रा पर जाने से रोक लगा दिया था.
जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि इससे जांच प्रभावित होगी. हाईकोर्ट के जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस गौरांग कंटर की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की. जस्टिस बागची ने कहा भले ही कुणाल पर आरोप लगाया गया हो, लेकिन उनके खिलाफ आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं. इसलिए विदेश यात्रा पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. इसके अलावा कुणाल के विदेश जाने से जांच पर क्या असर पड़ेगा यह भी सीबीआई नहीं बता सकी. केंद्रीय एजेंसी इस संबंध में अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सकी. कुणाल के वकील अयान चक्रवर्ती ने कहा कि इसके बाद दो जजों की खंडपीठ ने सीबीआई की आपत्ति को खारिज कर दिया और कुणाल को विदेश यात्रा की इजाजत दे दी.
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कुणाल के मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि कुणाल 12 सितंबर को विदेश जा सकेंगे. वह 23 सितंबर तक वहां रह सकते हैं. कुणाल घोष राज्य प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में स्पेन में व्यापार सम्मेलन में भाग ले सकते हैं. कुणाल पहले भी सिंगापुर जा चुके हैं और कानून के नियमानुसार ही वापस लौटे हैं. विदेश यात्रा के दौरान उनके खिलाफ कानून के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं लगा है. हालांकि अगर उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति मिल जाती है तो भी कुणाल को पांच लाख रुपये जमा करने होंगे. कुणाल के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कुणाल स्पेन की यात्रा से लौटने के बाद 25 सितंबर तक अपना पासपोर्ट वापस कर देंगे.