West Bengal : कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी मामले में मीडिया और ईडी पर लगाई रोक
रुजिरा के वकीलों ने आरोप लगाया कि मीडिया इस तरह से खबर दिखा रहा है जिस तरह से उसका और उसके परिवार का सम्मान धूमिल किया जा रहा था. उनकी यह भी शिकायत है कि मीडिया किसी मामले की जांच पूरी होने से पहले ही उसके बारे में व्यवहारिक रूप से निर्णय ले रहा है.
पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की पत्नी रुजिरा बनर्जी ने मीडिया पर नियंत्रण की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court ) में केस दायर किया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और मीडिया के दायरे को प्रतिबंधित कर दिया. जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने ईडी और मीडिया को दिशा-निर्देश जारी किए. कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक किसी भी मामले में तलाशी और जब्ती की कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी. केंद्रीय जांच एजेंसी सर्च ऑपरेशन के दौरान मीडिया को पहले से जानकारी नहीं दे सकेगी. ईडी मीडिया को साथ लेकर सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकेगी.
मीडिया आरोपी की फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा
मीडिया इससे जुड़ी किसी भी खबर में आरोपी की फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. आरोप पत्र दाखिल होने से पहले कोई भी तस्वीर जारी नहीं की जा सकती. इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में है. ईडी इससे पहले भर्ती भ्रष्टाचार मामले में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव से पूछताछ कर चुकी है. हाल ही में अभिषेक की एजेंसी ‘लिप्स एंड बाउंड्स’ के मुताबिक इस मामले में रुजिरा से भी पूछताछ की गई है. इस जांच के तहत अभिषेक-पत्नी ने मीडिया पर नियंत्रण की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया .
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मीडिया मामले की जांच पूरी होने से पहले ही दिखा दे रही है खबरों का
इससे पहले इस मामले में जज ने सवाल उठाया था कि कोर्ट मीडिया के काम में कैसे दखल दे सकता है. सवाल-जवाब सत्र के दौरान उन्होंने कहा, ”मामले की दलील सुनकर ऐसा लगता है कि कालीघाट पुलिस स्टेशन पूरे राज्य का नियंत्रक है. रुजिरा के वकीलों ने आरोप लगाया कि मीडिया इस तरह से खबर दिखा रहा है जिस तरह से उसका और उसके परिवार का सम्मान धूमिल किया जा रहा था. उनकी यह भी शिकायत है कि मीडिया किसी मामले की जांच पूरी होने से पहले ही उसके बारे में व्यवहारिक रूप से निर्णय ले रहा है.