राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पद से हटानेवाली याचिका हुई खारिज
नवेंदु कुमार बनर्जी नामक व्यक्ति ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की गयी थी.
कोलकाता: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजीव सिन्हा के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है. इनकी नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. आपको बता दें कि नवेंदु कुमार बनर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
नियुक्ति की वैधता को हाईकोर्ट में दी गयी थी चुनौती
नवेंदु कुमार बनर्जी नामक व्यक्ति ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की गयी थी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि पिछले सात जून को राजीव सिन्हा को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा हुई थी, लेकिन बाद में राज्यपाल ने राजीव सिन्हा की नियुक्ति संबंधी फाइल को वापस लौटा दिया था.
खंडपीठ ने की याचिका खारिज
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नियुक्ति को लेकर राज्य का क्या कानून है, यह आपको पता है? ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक तौर पर हेडलाइंस में बने रहने के लिए यह मामला दाखिल किया गया है. यह कहते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी.
Also Read: बंगाल : संशय खत्म, 822 कंपनी केंद्रीय बलों की निगरानी में होंगे पंचायत चुनाव