गंगासागर मेले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन लोगों को ही मिलेगी मेले में जाने की इजाजत
Gangasagar mela: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज यानी मंगलवार को कहा कि गंगासागर मेले में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है. कोर्ट ने कहा है कि मेले में प्रवेश के लिए उन्हें दोनों डोज लिए होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा
Gangasagar mela: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज यानी मंगलवार को कहा कि गंगासागर मेले में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है. कोर्ट ने कहा है कि मेले में प्रवेश के लिए उन्हें दोनों डोज लिए होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि, इसके अलावा निगेटिव आरटीपीसीआर वालों को भी मेले में जाने की अनुमति दी जाएगी.
Calcutta HC on Gangasagar Mela: Only those with two doses of COVID vaccine & certificate of 2nd dose are permitted to enter the mela; those having negative RT-PCR report with 72 hours will be permitted to enter the mela; 2-member committee to monitor adherence to Covid protocols
— ANI (@ANI) January 11, 2022
गौरतलब है कि गंगासागर मेले को लेकर कलकत्ता हाईओ कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता थी कि इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है. इसको लेकर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब मेले में वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो. इसके अलावा 72 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने वालों को ही मेले में प्रवेश की अनुमति होगी.
गौरतलब है कि गंगासागर मेले का आयोजन हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है. इस मौके पर हजारों तीर्थयात्री, और पर्यटक आयोजन में हिस्सा लेने दूर सूर से आते हैं. वे गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं. यहां डुबकी को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं.
Posted by: Pritish Sahay