कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी को पूर्वी मेदिनीपुर के खेजुरी में सभा करने की इजाजत दे दी. जस्टिस जय सेनगुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी शनिवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बैठक कर सकती है. उस बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के मौजूद रहने की उम्मीद है. हालांकि अदालत ने बैठक पर कुछ प्रतिबंधों की भी घोषणा की है . धर्मतल्ला में बीजेपी की बैठक की इजाजत नहीं देने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ‘फटकार’ लगाई थी. कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आकर विक्टोरिया हाउस के सामने बैठक की. इसके बाद खेजूरी में सभा की इजाजत नहीं मिलने पर शुभेंदु ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामला गुरुवार को दर्ज किया गया था. कोर्ट ने उस मामले में बीजेपी को बैठक करने की इजाजत दे दी.
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने यह कहते हुए बैठक की अनुमति नहीं दी कि 15 दिन पहले अनुमति क्यों नहीं मांगी गई थी. राज्य के वकील ने वह दलील शुक्रवार को कोर्ट में दिखाई. इसके बाद जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने कहा, “क्या सत्तारूढ़ दल तय समय से 15 दिन पहले पुलिस को सूचित करता है ?” विपक्ष को हमेशा अनुमति के लिए कोर्ट क्यों आना पड़ता है ?’ उनका राज्य के वकील से सवाल, ”आप मंच का क्षेत्रफल क्यों जानना चाहते हैं ? पिछली बार जब सत्ताधारी दल ने बैठक की थी तो मंच का आकार जानना चाहा था ?” इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस बैठक से कोई भी भड़काऊ टिप्पणी नहीं की जा सकेगी. नियमों का पालन करना चाहिए. सबके लिये कानून एक जैसा होना चाहिए .
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