पश्चिम बंगाल के सरकारी होम में एक विचाराधीन नाबालिग कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सीबीआइ जांच का आदेश कलकत्ता हाइकोर्ट की जलपाईगुड़ी बेंच ने दिया है. गुरुवार को अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 48 घंटे के भीतर केंद्रीय एजेंसी को घटना की जांच शुरू कर देनी होगी. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कब्र से बच्चे के शव को निकाल कर पोस्टमार्टम करवाया जायेगा. 13 मार्च तक जांच की अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी होगी.
क्या है मामला
15 दिसंबर 2022 को जलपाईगुड़ी में मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार नाबालिग का शव सरकारी होम में फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया था. इस संबंध में जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में लगातार सुनवाई चल रही थी. जनवरी 2023 में न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य और सिद्धार्थ राय चौधरी की खंडपीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा था कि जिस बच्चे की जमानत पर सुनवाई चल रही है, वह क्यों खुदकुशी करेगा.
कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट
उस समय खंडपीठ ने सभी पक्षों से रिपोर्ट मांगी थी. सरकारी रिपोर्ट में कई विसंगतियां होने की वजह से सरकारी अधिवक्ता भी कोर्ट में कोई जवाब नहीं दे पाये थे. इसे लेकर गुरुवार को कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया है.