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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस पर लगे जबरन वसूली के आरोपों की सीआईडी ​​जांच का दिया आदेश

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने अदालत कक्ष में खुद रिकॉर्डिंग देखी तब जज ने राज्य से कहा ये क्या हो रहा है ? एक थाने के लिए कितना पैसा, तीन थाने के लिए कितना पैसा. यह एक जांच स्थल बन गया. पुलिस ठीक कर रही है.

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High court) ने पुलिस पर लगे जबरन वसूली के आरोपों की सीआईडी ​​जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि दालखोला इलाके में पत्थर लदे ट्रक से पुलिस की वसूली का वीडियो फुटेज कोर्ट में जमा किया जाये. सीआईडी ​​जांच के साथ-साथ वीडियो फुटेज की फॉरेंसिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं. वीडियो फुटेज से पता चलता है कि पैसे नहीं देने पर दालखोला में पत्थर लदे दो ट्रकों को अवैध तरीके से रोक लिया गया था.

कथित तौर पर दो ट्रकों ने भुगतान करने से इंकार कर दिया लेकिन कुछ ट्रक वालों पैसे देते हुए नजर आये. हालांकि उन्हें दिया गया चालान भी फर्जी होने का आरोप है. पुलिस द्वारा पैसे निकालने की फोटो मोबाइल फोन में रिकार्ड कर ली गई थी. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने अदालत कक्ष में खुद रिकॉर्डिंग देखी तब जज ने राज्य से कहा ये क्या हो रहा है ? एक थाने के लिए कितना पैसा, तीन थाने के लिए कितना पैसा. यह एक जांच स्थल बन गया. पुलिस ठीक कर रही है. वादी ने कहा कि एक थानेदार 4500 रुपये मांग रहा है.

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पुलिस रेट तय कर रही है कि कितना पैसा देना है

जज ने कहा कि राज्य आरोपी पुलिसकर्मियों के नाम बताएगा. रिकॉर्डिंग में सब कुछ देखा-सुना जा रहा है. उसके बाद उन्होंने कहा, पुलिस रेट तय कर रही है कि कितना पैसा देना है. वीडियो फुटेज से साफ है कि यह बेहद गंभीर आरोप है. इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए. इस घटना की गंभीरता की जांच सीआईडी करेगी. इसके लिए सीआईडी ​​नया एफआईआर दर्ज कर जांच करेगी. फर्जी चालान से पैसे निकालने की पुलिस से शिकायत जांच के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

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