कलकत्ता हाईकोर्ट कक्षा नवीं-दसवीं में शिक्षकों के 100 से अधिक रिक्त पदों पर जल्द भर्ती का आदेश

पश्चिम बंगाल मे कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने स्कूल सेवा आयोग को कक्षा नौवीं-10वीं में शिक्षक भर्ती में अधिक रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की 21 दिसंबर तक काउंसेलिंग की जाये और 29 दिसंबर तक उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जायें.

By Shinki Singh | December 14, 2022 10:00 PM
an image

पश्चिम बंगाल मे कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने स्कूल सेवा आयोग को कक्षा नौवीं-10वीं में शिक्षक भर्ती मामले में 100 से अधिक रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने अपने आदेश में कहा है कि यह नियुक्ति वेटिंग लिस्ट से काउंसेलिंग के जरिये की जाये. हाइकोर्ट ने इसके लिए खास समय तय किया है. न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की 21 दिसंबर तक काउंसेलिंग की जाये और 29 दिसंबर तक उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जायें.

Also Read: West Bengal Breaking News : एसटीएफ की कार्रवाई : 95 लाख के नकली नोटों के साथ दो गिरफ्तार
21 तक काउंसेलिंग व 29 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र सौंपने का आदेश

गौरतलब है कि स्कूल सेवा आयोग ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 183 लोगों की सूची पहले ही जारी कर दी थी. आयोग ने अदालत को सूचित किया कि उनमें से 102 ने नौकरी ज्वाइन नहीं की. इस बीच, बाकी जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया कि जो 102 पद खाली पड़े हैं, उस पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की काउंसेलिंग कर नियुक्ति की जाये.

ओएमआर शीट मामले की जांच में ईडी को भी शामिल करने का आदेश

इसके साथ ही, न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने ओएमआर शीट की जांच मामले में एक अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय को भी शामिल करने का निर्देश दिया. अदालत को संदेह है कि इस मामले में वित्तीय लेन-देन हो सकता है. संयोग से आयोग ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में हाइकोर्ट के आदेश पर 183 लोगों की असाधारण अनुशंसाओं की सूची प्रकाशित की थी. गौरतलब है कि हाइकोर्ट के आदेश से कई नौकरी के इच्छुक लोगों की नियुक्ति हुई है. अब न्यायाधीश ने एसएससी के माध्यम से नौवीं-10वीं कक्षा में शिक्षकों की भर्ती के मामले में 100 से अधिक इच्छुक अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आदेश दिया है.

Also Read: सीबीआई हिरासत में लालन शेख की अस्वाभाविक मौत जांच हेतु सीआईडी पहुंची बागतुई

Exit mobile version