कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन पत्रों में छेड़छाड़ की सीबीआई जांच का आदेश रद्द किया ,पुलिस को जांच की मिली अनुमति

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पंचायत चुनाव के दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों से जुड़े मामले में पुलिस को जांच करने का आदेश दिया है.

By Shinki Singh | June 27, 2023 4:58 PM

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पंचायत चुनाव के दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में दी गई जानकारी को गलत तरीके से पेश करने और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के आरोप की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के एकल पीठ के निर्देश को रद्द कर दिया. अदालत ने, हालांकि, पश्चिम बंगाल पुलिस को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) देबीप्रसाद डे के एक-सदस्यीय आयोग की देखरेख में मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

पुलिस को जांच का मिला आदेश

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्वा सिन्हा रे की खंडपीठ का आदेश राज्य सरकार की उस अपील पर आया, जिसमें उसने सीबीआई जांच के एकल पीठ के निर्देश को चुनौती दी थी. खंडपीठ ने पुलिस को एकल न्यायाधीश के समक्ष तीन सप्ताह के बाद जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनके समक्ष शुरुआत में याचिका दायर की गई थी. हालांकि, पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं.

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रिपोर्ट पेश करने का पुलिस को मिला आदेश

अदालत ने कहा, हमारी राय में, यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग हो. हालांकि, आरोप याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित हैं, इसलिए कुछ जांच जरूरी है. राज्य पुलिस पर भरोसा जताते हुए, पीठ ने कहा कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए़. खंडपीठ ने कहा कि इसलिए, याचिकाकर्ताओं की किसी भी सार्वजनिक धारणा या आशंका को दूर करने के लिए अदालत ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डे से जांच की निगरानी का अनुरोध किया है.

नामांकन पत्र दाखिल करते समय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने 21 जून को सीबीआई को पांच जुलाई तक आरोपों की जांच करने और सात जुलाई को अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. राज्य की अपील पर खंडपीठ ने 23 जून को सीबीआई जांच पर सोमवार तक रोक लगा दी थी. दो याचिकाकर्ताओं कश्मीरा बेगम और अंजुना बीबी ने संबंधित निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है.

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