कानपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च की सीमा के साथ ही तय कर दिया है कि उम्मीदवार किस चीज पर कितना रुपया खर्च कर सकता है. विभिन्न सामग्रियों का मूल्य तय कर दिया गया है. नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद में प्रत्याशी चुनाव में 9 लाख तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ढाई लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. नगर पालिका का सभासद 2 लाख और नगर पंचायत में सभासद को 50 हजार तक खर्च करने की छूट है.
चुनाव आयोग की ओर से प्रत्याशियों के लिए तय की जाने वाली खर्च राशि के तहत वे एक व्यक्ति के खाने पर 80 रुपये (प्रति थाली ) खर्च कर सकेंगे. समोसा 8 और एक कप चाय 6 की पिलाएंगे. कॉफी का एक कप 12 रुपये जुड़ेगा. इसके साथ होटल में सादा कमरा 800 रुपये और एसी कमरा 1200 रु का जुड़ेगा.इसके अलावा प्रचार सामग्री में झंडे 500 रु. सैकड़ा व बैनर का 7 रु. फुट का रेट जुड़ेगा. ड्राइवर का एक दिन का मानदेय 400 रुपये तय किया है.
नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी बजते ही अपने भाग्य को अजमाने वाले दावेदार वोटरों की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं. राजनीतिक दलों से जुड़े हुए दावेदार फिलहाल टिकट हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने वाले प्रत्याशी मैदान में जाकर वोटरों से मिलजुल रहे हैं. ज्यादातर दावेदार सोशल मीडिया के माध्यम से वोटरों तक अपनी पैठ जमाने का प्रयास कर रहे हैं. बहुत से पूर्व अध्यक्ष व सभासद चुनाव में उतरने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं. वह किस उम्मीदवार से उतर रहे हैं कि पंचायत में कराए गए विकास कार्यों से वोटरों को रिझा सकें.फिलहाल 11मई को कानपुर में दूसरे चरण का नगरीय निकाय का चुनाव है.
रिपोर्ट: आयुष तिवारी