अलीगढ़: नाले में कूड़ा डालने वाले लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा, सफाईकर्मियों को FIR कराने की दी गयी जिम्मेदारी
अलीगढ़ में नाले में कचरा फेंकने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. ऐसे लोगों पर अब नगर निगम शिकंजा कसेगा. नाले में कचरा और गंदगी डालने वालों की पहचान के लिए नगर आयुक्त ने तीसरी आंख लगवाई है.
अलीगढ़. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नाले को कचरा घर समझने वालों पर अब नगर निगम शिकंजा कसेगा. नाले में कचरा और गंदगी डालने वालों की पहचान के लिए नगर आयुक्त ने तीसरी आंख लगवाई है. मंगलवार को नाला सफाई के पैमाने को नगर आयुक्त ने चेक किया. नगर आयुक्त ने गुणवत्ता, मानक और तली झाड़ सफाई पर ज़ोर दिया है. सुबह ही नगर आयुक्त ने मेडिकल रोड और धौरा नाले का निरीक्षण किया और नाला सफाई की हकीकत को जाना.मंगलवार की सुबह नगर आयुक्त अमित आसेरी ने अपने अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव के साथ किशनपुर तिराहा पहुंचे. जहां पर सौभाग्य मंडप पर नाला की करायी जा रही सफाई का जायजा लिया. इसके बाद मेडिकल रोड पर धौरा माफी रोड निकट हम्ज़ा कॉलोनी नाले की बड़ी पोकलेन मशीन से कराई जा रही सफाई का भौतिक सत्यापन किया.
नगर आयुक्त ने किया निरीक्षणनगर आयुक्त अमित आसेरी ने मेडिकल रोड हमजा कॉलोनी के पास नाले की कराई जा रही सफाई का जायजा लिया. मेडिकल रोड निकट हमजा कॉलोनी में स्थानीय नागरिकों द्वारा नाले में कचरा डालने और मेडिकल रोड पर दुकानदारों द्वारा गंदगी और कचरा नाले में डालने के बारे में बताया गया. जिस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मनोज कुमार प्रभात, जोनल अधिकारी विनय कुमार राय और मीडिया सहायक एहसान रब को मेडिकल रोड केमिस्ट एसोसिएशन से समन्वय स्थापित कर नाले में कचरा डालने वालों दुकानदारों और भवन स्वामियों से वार्ता करने के निर्देश दिए है.
नगर आयुक्त ने मेडिकल रोड नाले पर जगह जगह दुकानदार और भवन स्वामियों द्वारा कचरा डालने को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय नागरिक, दुकानदार और नगर निगम स्वच्छता सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारियों को कचरा डालने वालों की सूचना सीधे नगर निगम हेल्पलाइन नंबर 7500441344 पर देने की जिम्मेदारी दी. नाले में कचरा डालने वालों पर सफाई कर्मचारी अब FIR कराएंगे. नगर आयुक्त अमित आसेरी ने कहा नाले नालियों को कचरा घर, कूड़ेदान समझने वाले अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं अन्यथा नगर निगम ऐसे दुकानदार और भवन स्वामियों पर रोजाना जुर्माना वसूलेगा और नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध की जाएगी.
आलोक- अलीगढ़