फिल्म ‘आदिपुरुष’ के खिलाफ अलीगढ़ कोर्ट में मुकदमा दर्ज, थाने से मांगी गई रिपोर्ट, अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी
अलीगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज किया है. एडवोकेट अनूप कौशिक ने यह प्रकीर्ण वाद दर्ज कराया है. एडवोकेट अनूप कौशिक ने कहां कि फिल्म ने धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाई है.
Aligarh : अलीगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज किया है. सुरेंद्र नगर इलाके के रहने वाले एडवोकेट अनूप कौशिक ने यह प्रकीर्ण वाद दर्ज कराया है, जिसमें आदिपुरुष फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निर्देशक ओम राऊत, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर, कस्ट्यूम डिजाइनर नानिकेत नार्वे, फिल्म के कलाकार प्रभास, कृति सेनन, देवदत्त गजानन नागे, सनी सिंह, सैफ अली खान, वत्सल सेठ, सिद्धार्थ कार्तिक, सोनल चौहान को अभियुक्त बनाया है. मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 6 जुलाई को करेगी.
व्यवसायिक लाभ के उद्देश्य से बनाई फिल्म
एडवोकेट अनूप कौशिक ने कहा कि वह सनातन धर्म में प्रगाढ़ आस्था पर विश्वास रखते हैं. वे भगवान श्री राम की जीवन शैली से बेहद प्रभावित हैं. इस कारण वें सिनेमा हॉल में पत्नी, बेटी के साथ आदिपुरुष फिल्म देखने गया थे. फिल्म श्री राम जी के जीवन पर आधारित है. किंतु फिल्म को व्यवसायिक लाभ के उद्देश्य से फिल्म यूनिट द्वारा मूल कथानक से हटकर, उसमें सभी पात्रों की अश्लील और फूहड़ वेशभूषा, निम्न स्तर के अमर्यादित संवाद को देखकर ह्रदय दुखी हो गया.
धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई क्षति
फिल्म के छायांकन, अमर्यादित संवाद, वेशभूषा, भगवान श्री राम, हनुमान, लक्ष्मण एवं माता सीता के प्रति निम्न स्तर के संवाद तथा उनके चरित्र के विपरीत नकारात्मक प्रस्तुतीकरण से सनातन धर्म को मानने वाले और उसमें आस्था रखने वाले लोगो की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है. एडवोकेट अनूप कौशिक ने कहां है कि फिल्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भगवान हनुमान के साथ-साथ रावण, मेघनाथ, विभीषण, मंदोदरी के चरित्र हनन का प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाई है.
मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25, 26 और 27 का उल्लंघन
फिल्म के निर्माता, डायरेक्टर, संवाद लेखक, कलाकार आदि ने सनातन धर्म को मानने वाले भारतीयों की भावनाओं से खिलवाड़ कर संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25, 26, 27 का उल्लंघन किया है जो कि आपराधिक परिधि में आता है. एडवोकेट अनूप कौशिक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से मांग की है कि फिल्म यूनिट द्वारा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने, भगवान श्रीराम आदि का सार्वजनिक रूप से अपमान करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएं.
उन्होंने बताया कि कि इससे पहले थाने में तहरीर दी गई थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. एसएसपी को भी शिकायती पत्र भेजा, लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई. वही अनूप कौशिक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश मांगा है. सीजेएम कोर्ट अलीगढ़ ने वाद दर्ज कर थाना महुआ खेड़ा से रिपोर्ट मांगी है. और इस पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को नियत की है .
रिपोर्ट- आलोक, अलीगढ़