आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने अनुब्रत मंडल केस के ट्रांसफर मामले में ईडी को लगाई फटकार

मामले को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था. इसी दिन उनकी सुनवाई थी. ईडी के वकील जज के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके. इस मामले को लेकर जज ने फटकार भी लगाई.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 19, 2023 7:09 PM
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आसनसोल, मुकेश तिवारी : पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत ने केश ट्रांसफर मामले में ईडी को शनिवार को फटकार लगाया. बताया जाता हैं की गौ तस्करी मामले में आरोपी बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के मामले की सुनवाई ईडी द्वारा दायर केस को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत से दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर करने के संबंध में हुई. इस दिन आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के जज ने सीबीआई के वकील अभिजीत भद्र से पूछा कि केस क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है.

अदालत ने पूछा कि केस क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है

सीबीआई के वकील ने कहा कि केस के ट्रांसफर को लेकर कानून की विस्तृत जानकारी लिखित रूप में कोर्ट को सौंपी जानी थी. इसके बाद सीबीआई के वकील अभिजीत भद्र ने कोर्ट से समय मांगा, वहीं वकील सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि अगली सुनवाई के लिए अगली दो तारीखें तय की गई हैं. उस दिन सीबीआई के वकील अपना बयान और दस्तावेज पेश करेंगे, जिसके बाद अनुब्रत मंडल के वकील अपना बयान अदालत में पेश करेंगे. ईडी ने गौ तस्करी के मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं.

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28 जुलाई को ईडी ने मामले को स्थानांतरित करने के लिए किया था आवेदन

28 जुलाई को ईडी ने मामले को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था. लेकिन केंद्रीय एजेंसी के प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने आज अदालत के समक्ष याचिका की पहली सुनवाई के दिन व्यावहारिक रूप से घबराहट पैदा कर दी. इस दिन ईडी के वकील अभिजीत भद्र को सीबीआई की विशेष अदालत के जज राजेश चक्रवर्ती के सवाल का सामना करना पड़ा.

दिल्ली क्यों ट्रांसफर किया जाए अनुब्रत मंडल मामले को

जज ने पूछा कि केस को दिल्ली क्यों ट्रांसफर किया जाए. जज ने कहा की वह यह जानना चाहते हैं कि यह अधिकार कौन सा कानून और किसने दिया ? क्या कोई मामला किसी केंद्रीय एजेंसी, किसी राज्य के पास ले जाया जा सकता है ? जज ने इस दौरान उदाहरण देते हुए कहा की यदि कोई आरोपी केरल, कर्नाटक, असम या दिल्ली में है तो ये केस कहां जाएगा ? उस समय ईडी के वकील ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए याचिका के पक्ष में बहस करने की कोशिश की.

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ईडी के वकील ने मांगा समय

न्यायाधीश ने अदालत कक्ष में धाराएं पढ़ीं और इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा . उत्तर कहां है? तब ईडी के वकील चुप रहे. उन्होंने कहा, मुझे समय दिया जाए. मैं जानकारी लूंगा. अनुब्रत के वकील शेखर कुंडू और सोमनाथ चटर्जी से बात की. बाद में जज राजेश चक्रवर्ती ने निर्देश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी.

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मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी

अनुब्रत, उनकी बेटी, उनके पूर्व अंगरक्षक सहगल, इनामुल हक और बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, जिन्हें इस गौ तस्करी मामले में सबसे पहले सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था.बाद में वकील सोमनाथ चटर्जी ने कहा मामले को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था. इसी दिन उनकी सुनवाई थी. ईडी के वकील जज के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके. इस मामले को लेकर जज ने फटकार भी लगाई.

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