सीबीआई ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को भेजा एक और नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ पर लगाई है रोक
सीबीआई ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट क आदेश के बाद एक बार दुबारा नोटिस भेजा है. बता दें कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी एजेंसियों को अगले आदेश तक के लिए TMC नेता अभिषेक बनर्जी से किसी भी तरह की पूछताछ पर रोक लगाई थी.
TMC Leader Abhishek Banerjee : सीबीआई ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट क आदेश के बाद एक बार दुबारा नोटिस भेजा है. बता दें कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी एजेंसियों को अगले आदेश तक के लिए TMC नेता अभिषेक बनर्जी से किसी भी तरह की पूछताछ पर रोक लगाई थी. लेकिन, सीबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था. अब सीबीआई की ओर से एक एक नई नोटिस जारी की गयी है और उन्हें पूछताछ के लिए आने से मना किया है.
CBI serves a fresh notice to TMC National General Secretary Abhishek Banerjee for the order for appearing before the agency is kept in abeyance till further order from Supreme Court. pic.twitter.com/C9Npt9QoOO
— ANI (@ANI) April 18, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ पर लगाई है रोक
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता हाइकोर्ट के 13 अप्रैल के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था. शीर्ष अदालत ने हाइकोर्ट की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी व मामले में आरोपी कुंतल घोष से इडी व सीबीआइ पूछताछ कर सकती हैं.
सीबीआई ने दुबारा भेजा नोटिस
लेकिन इस आदेश के बाद भी सीबीआई की ओर से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को समन भेजा गया था. सोमवार दोपहर करीब 1 बजकर 45 मिनट पर समन भेजा गया था. जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे. सीबीआई ने उन्हें आज यानि मंगलवार को कोलकाता के निजाम पैलेस में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अब सीबीआई ने दुबारा नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कार्य का पालन किया.
24 अप्रैल को होनी है अगली सुनवाई
हालांकि, बता दें कि मामले में पूछताछ अगली सुनवाई तक के लिए ही रोकी गयी है. साथ ही यह भी बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को होनी है. ऐसे में अगर कोर्ट अपने निर्देश को निरस्त करता है तो उम्मीदन अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है और कोर्ट की ओर से मिली हुई राहत खत्म हो सकती है.