Jharkhand News: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले (Roopa Tirkey Murder Case) में CBI, पटना के इंस्पेक्टर जीके अंशु ने 20 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट साहिबगंज के एडीजे प्रथम धीरज कुमार की अदालत में सौंप दी है. सीबीआई ने करीब एक साल तक मामले की जांच करने के बाद बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी है. सीबीआई, पटना की दो सदस्यीय टीम बुधवार को साहिबगंज पहुंची और सीधे कोर्ट जाकर रिपोर्ट सौंपी. अब इस मामले की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में होगी. इसके बाद इस मामले में अदालत का रुख स्पष्ट हो पायेगा.
साहिबगंज कोर्ट में ट्रायल पर रोक
बता दें कि इससे पूर्व रूपा तिर्की मामले को धनबाद कोर्ट (Dhanbad Court) में ट्रांसफर करने के लिए सीबीआई ने एडीजे प्रथम की कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन ट्रायल का हवाला देते हुए कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था. इसके बाद केस के ट्रांसफर के लिए सीबीआई ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की. इस पर दो सितंबर को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने साहिबगंज एडीजे प्रथम की अदालत में चल रही ट्रायल पर रोक लगा दी थी.
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हाइकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रही थी जांच
रूपा तिर्की की मौत मामले में एक सितंबर, 2021 को झारखंड हाइकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया था. इसके बाद सीबीआई ने 7 सितंबर, 2021 को सीबीआई पटना हेडक्वार्टर में प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने नौ सितंबर, 2021 से मामले की जांच शुरू की थी. इसके पूर्व सीबीआई की टीम 12 जुलाई को साहिबगंज पहुंची थी. तब टीम ने पुलिस लाइन स्थित अवकाश शाखा और रूपा के फ्लैट मेट से जानकारी ली थी. मालूम हो कि तीन मई 2021 को महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव उसके क्वार्टर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला था.