Jharkhand News : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव की मुस्लिम बस्ती में पांच वर्षीय मो रेहान की गला दबाकर हत्या करने के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने महिला अभियुक्त वसीदा खातून को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
पांच साल के रेहान की गला दबाकर हत्या करने की दोषी महिला वसीदा खातून झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र के मझगांव की रहनेवाली है. ये घटना वर्ष 2021 की है. मृतक मो रेहान हयात के पिता मोजफ्फर हयात के बयान पर 30 अक्तूबर 2021 को अभियुक्त वसीदा खातून के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. 28 अक्तूबर 21 की शाम में अभियुक्त द्वारा मोजफ्फर हयात के पांच वर्षीय बेटे मो रेहान को अगवा कर गला दबा कर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को बक्सा में भरकर साक्ष्य छिपाने की नीयत से मझगांव स्थित कुसुमजोड़ा स्थित तालाब में फेंक दिया गया था.
दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि उसका बेटा मो रेहान घर से कुछ दूरी पर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था. देर शाम तक घर नहीं आया, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, परंतु कुछ पता नहीं चल सका. दूसरे दिन कुसुमजोड़ा तालाब में लोगों को शव नजर आया. शव को पानी से बाहर निकला तो मो रेहान के रूप में पहचान हुई. इसके बाद 30 अक्तूबर को मामला दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि वसीदा खातून के साथ उनकी पहले से दुश्मनी थी. जानकारी के अनुसार 28 अक्तूबर 21 की शाम में बच्चा खेल रहा था. इसी दौरान बच्चे की हत्या करने की योजना बनायी गयी. इसके बाद उसने शाम को बच्चे को अगवा कर झाड़ी में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया था.