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पूर्व सांसद अतीक अहमद पर शुआट्स में घुस कर मारपीट मामले में आरोप तय, HC ने किया एसपी को तलब

पूर्व सांसद अतीक अहमद पर आरोप है की वह 14 दिसंबर 2016 को शुआट्स डीम्ड विश्वविद्यालय में घातक हथियारों से लैस पंद्रह बीस लेगों के साथ घुस कर जनसंपर्क अधिकारी रमाकांत दुबे व अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी.

Prayagraj News : स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत पांच लोगों शुआट्स विश्वविद्यालय में घुसकर जनसंपर्क अधिकारी रमाकांत दुबे व अन्य के साथ मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी देने के मामले में आरोप तय कर दिया है. स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त पर यह आरोप एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर तय किए हैं.

जानिए क्या थी घटना : पूर्व सांसद अतीक अहमद पर आरोप है की वह 14 दिसंबर 2016 को शुआट्स डीम्ड विश्वविद्यालय में घातक हथियारों से लैस पंद्रह बीस लेगों के साथ घुस कर जनसंपर्क अधिकारी रमाकांत दुबे व अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी और जमकर बलवा करने के बाद धमकी देते हुए वहां से निकल गए.

वीडियो हुआ था वायरल : पूर्व सांसद अतीक अहमद द्वारा शुआट्स डीम्ड विश्वविद्यालय में घुसकर दबंगई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. उक्त घटना में अतीक अहमद, सिराज, नीलू उर्फ राशिद, बालम उर्फ अख्तर, नसीम अहमद, मोहम्मद फैज समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

तत्कालीन एसपी तलब : शुआट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में घुसकर पूर्व सांसद अतीक अहमद द्वारा दबंगई के मामले में कार्रवाई ना होने पर शुआट्स की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की गई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसपी को तलब किया था. साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में देरी होने के कारण को लेकर भी तीखे सवाल पूछे थे. उसके बाद अतीक अहमद ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी दी. सरेंडर के बाद अतीक अहमद पर शिकंजा कसता चला गया.

रिपोर्ट : एस के इलाहाबादी

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