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झारखंड में बच्चे की बलि देने की कोशिश, ग्रामसभा की बैठक में आरोपी पर 8000 का जुर्माना

लक्ष्मी बाखला ने पुलिस को बताया है कि मुरहू थाना क्षेत्र के मारूंग टोली गांव में सोमा कुम्हार ने अपने आठ वर्षीय बच्चे की बली होने से बचा लिया. एक जून को सोमा कुम्हार का बेटा गुम हो गया.

खूंटी जिला के मुरहू थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्चे की बलि देने के प्रयास का मामला सामने आया है. घटना एक जून की है. मामले को लेकर खूंटी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बाखला ने सीआइडी मुख्यालय और खूंटी एसपी से लिखित शिकायत की है. साथ ही जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

लिखित शिकायत में लक्ष्मी बाखला ने पुलिस को बताया है कि मुरहू थाना क्षेत्र के मारूंग टोली गांव में सोमा कुम्हार ने अपने आठ वर्षीय बच्चे की बली होने से बचा लिया. एक जून को सोमा कुम्हार का बेटा गुम हो गया. वह अपने बेटे को ढूंढ़ते हुए रैनू सिंह के घर पहुंचा. वहां उसे अपना बेटा अजीबोगरीब हालत में मिला. उसने शोर मचा कर ग्रामीणों को बुलाया. इसके बाद ग्रामसभा की बैठक हुई, जिसमें रैनू सिंह ने बलि के प्रयास की बात स्वीकार की.

साथ ही भविष्य में ऐसा नहीं करने की बात कहते हुए माफी मांग ली. लक्ष्मी बाखला के अनुसार, उन्होंने मामले में ग्राम प्रधान पीटर मुंडा से जानकारी ली. उन्हें पता चला कि ग्रामसभा की बैठक में आरोपी पर 8000 रुपये जुर्माना लगाया गया था. साथ ही पुलिस केस नहीं करने को लेकर समझौता हुआ था. यह जानकारी मिलने पर लक्ष्मी बाखला ने मुरहू थाना प्रभारी से संपर्क किया. थाना प्रभारी ने बताया कि मामला काफी पुराना है. ग्रामसभा की बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया था. पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली थी.

एक जून की है घटना, ग्रामसभा की बैठक के बाद पीड़ित ने नहीं दर्ज कराया मामला

आरोपी को बच्चे की बलि देने के प्रयास के आरोप में पकड़ कर ग्रामसभा बुलायी गयी थी, जहां उसे दंडित भी किया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था. पुलिस की जांच में बलि देने के प्रयास का मामला सामने नहीं आया है.

अमन कुमार, एसपी, खूंटी

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