झारखंड में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल की सजा, अदालत ने लगाया एक लाख रुपये जुर्माना
पीड़िता के पिता ने राजाभीट्ठा थाने में आरोपी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी पुत्री 9 जनवरी 2022 को शौच के लिए निकली और घर से गायब हो गयी. खोजबीन के क्रम में पता चला कि अजीत कुमार साह उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर शादी की नीयत से भगा ले गया है.
Jharkhand News: गोड्डा जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी अजीत कुमार साह को 20 साल जेल की सजा सुनायी है. अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. दोषी अजीत कुमार साह ललमटिया थाना क्षेत्र के ललमटिया का रहनेवाला है. आरोपी को धारा 366,376 2 एन व 506 में दोषी पाते हुए अदालत ने सजा सुनायी है. पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था उनकी पुत्री घर से शौच के लिए निकली थी और गायब हो गयी. उन्होंने दो बच्चों के पिता अजीत कुमार साह पर पुत्री को शादी की नीयत से भगाने का आरोप लगाया था. जांच में ये मामला सही पाया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी.
9 जनवरी 2022 का है मामला
पीड़िता के पिता ने राजाभीट्ठा थाने में आरोपी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी पुत्री 9 जनवरी 2022 को शौच के लिए निकली और घर से गायब हो गयी. खोजबीन के क्रम में पता चला कि अजीत कुमार साह उसकी पुत्री को बहला-फुसला कर शादी की नीयत से भगा ले गया है. वह शादीशुदा व दो बच्चों का पिता है. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आरोपी के विरुद्ध घटना सत्य पाया. कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल की. न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए मुकदमे के विचारण के लिए केस को सत्र न्यायालय को सौंप दिया. आरोपी के विरुद्ध आरोप का गठन किया गया.
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सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश
अभियोजन पक्ष से सात गवाहों ने गवाही दी. धारा 366 में 7 वर्ष सश्रम सजा एवं 25 हजार जुर्माना, 376 2 एन 20 वर्ष सश्रम सजा व एक लाख जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 506 में एक वर्ष की कारावास की सजा दी गयी. न्यायालय ने सभी सजा को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है. पीड़िता के पुनर्वास व आर्थिक सहायता के लिए निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को भेजी गयी है.
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