कोलकाता: कोयला और मवेशी तस्करी मामला (Coal and Cattle Smuggling Case) में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) की युवा इकाई के नेता विनय मिश्रा (Vinay Mishra) को सीबीआई (CBI) अब कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. कलकत्ता हाइकोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार को तृणमूल नेता विनय मिश्रा (TMC Leader Vinay Mishra) को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि उसे पूछताछ के लिए सीबीआई (Central Bureau of Investigation) के सामने हाजिर होना होगा.
कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोयला व मवेशी तस्करी कांड के मुख्य आरोपी विनय मिश्रा को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया. बुधवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने अपना फैसला सुनाते हुए विनय मिश्रा को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने हाजिर होने का आदेश दिया.
विनय मिश्रा ने सीबीआई की याचिका को खारिज करने की मांग हाइकोर्ट से की थी. बाद में विनय मिश्रा ने कहा कि वह वर्चुअल पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन सीबीआई ने इसका भी विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि इससे वह सभी सवालों का जवाब नहीं देगा.
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बुधवार को हाइकोर्ट ने विनय मिश्रा के दोनों आवेदनों को खारिज करते हुए उसे खुद सीबीआई के सामने हाजिर होने का आदेश दिया. मालूम हो कि विनय मिश्रा अभी सीबीआई की पहुंच से काफी दूर चला गया है. बताया जा रहा है कि अभी वह प्रशांत महासागर के वानुयातु द्वीप पर रह रहा है.
सीबीआई ने विनय मिश्रा को भारत आकर जांच एजेंसी के सामने हाजिर होने का आदेश दिया था. तब विनय मिश्रा ने वर्चुअल पूछताछ की शर्त रखी थी. इसमें उसने कहा था कि वह अभी भारत नहीं आयेगा. उससे जो भी पूछताछ करनी हो, वह वर्चुअल माध्यम से की जाये. वह सभी सवालों के जवाब देगा.
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जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि सीबीआई की जांच में अदालत किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी. यानी अब हो सकता है, सीबीआई विनय मिश्रा को गिरफ्तार कर सकती है. सूत्रों की मानें, तो वकीलों के समूह का मानना है कि सीबीआई के लिए अभी विनय मिश्रा को गिरफ्तार करना आसान नहीं है, क्योंकि सीबीआई अच्छी तरह जानती है कि वानयातु द्वीप के साथ भारत का कोई प्रत्यार्पण संधि नहीं है.
अगर वानयातु द्वीप से प्रत्यर्पण संधि होती भी, तो वर्तमान में कोरोना महामारी के समय उसे भारत लाना संभव नहीं होता. इतना ही नहीं, कोयला और मवेशियों की तस्करी के कारोबार से जुड़े विनय मिश्रा के पास कई पासपोर्ट हैं. जैसे ही उसे सीबीआई की सक्रियता के बारे में पता चलेगा, वह किसी अन्य देश में जाकर छुप सकता है.
Posted By: Mithilesh Jha