कोल इंडिया को जबलपुर हाईकोर्ट से मिला स्टे, 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, इस दिन मिलेगा कोलकर्मियों को वेतन

कोल इंडिया की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच में दायर अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोल इंडिया प्रबंधन को जबलपुर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है. अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी.

By Nutan kumari | October 9, 2023 3:25 PM
an image

कोल इंडिया प्रबंधन को जबलपुर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है. अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. इससे करीब 2.20 लाख कोलकर्मियों के सितंबर माह के वेतन भुगतान का मार्ग प्रस्त हो गया है. सूचना के मुताबिक कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएस, इसीएल व सीसीएल समेत अन्य सभी कोल कंपनियों में कार्यरत कर्मियों को 11 वें वेतन समझौता के मुताबिक एक-दो दिनों में वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा. इस संबंध में जल्द ही कोल इंडिया की ओर से अधिसूचना जारी की जा सकती है.

जबलपुर हाईकोर्ट ने 11वें कोयला वेतन समझौता पर अंतरिम आदेश

बता दें कि जेबीसीसीआई-11 के लागू होने से कोयला अधिकारी व कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगति हो गयी है. इससे नाराज कोयला अधिकारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिस पर फैसला सुनाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने 11वें कोयला वेतन समझौता को रद्द करने का आदेश दिया था. साथ ही मामले को डीपीइ को भेजने व 60 दिनों के अंदर कार्रवाई का आदेश दिया था. जिसके बाद कोल इंडिया प्रबंधन ने उक्त मामले को लेकर डबल बेंच में अपील की थी. जिस पर आज सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने 11वें कोयला वेतन समझौता पर अंतरिम आदेश देते हुए भुगतान को हरी झंडी दे दी है. इस मामले पर आगे कोर्ट और सुनवाई करेगा.

कोलकर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक

इधर, जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में कोल इंडिया प्रबंधन ने कोलकर्मियों के सितंबर माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा रखी है. साथ ही बीसीसीएल, इसीएल व सीसीएल समेत अन्य सभी सहायक कंपनियों को पे-स्लीप तैयार नहीं करने व प्रिंट भी नहीं करने को कहा है. कोल इंडिया के अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रखने की बात कही गयी थी. इस कारण कोलकर्मियों के सितंबर माह का वेतन जो एक अक्टूबर को भुगतान होना था. अबतक नहीं हो सका है लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद वेतन भुगतान का मार्ग प्रसस्त हो गया है. एक दो दिनों में कोलकर्मियों के वेतन का भुगतान कर देने की बात कही जा रही है.

Also Read: वेज विवाद मामला : जबलपुर हाइकोर्ट की सुनवाई आज, टिकी हैं कोलकर्मियों की निगाहें

Exit mobile version