West Bengal News: पश्चिम बंगाल के हावड़ा क्षेत्र से नगद के साथ गिरफ्तार झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों (अब निलंबित) की जमानत याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश ने मामले को न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश अनन्या बंद्योपाध्याय की खंडपीठ में भेज दिया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई
झारखंड के तीन निलंबित कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विल्सन कोंगाड़ी की जमानत याचिका पर बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी. इससे पहले हाइकोर्ट की एकल पीठ ने मामले को छोड़ दिया था. एकल पीठ के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा था कि विधायकों के पास से मिली नगदी के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 467 भी जोड़ी गयी है. इससे आरोपियों के दोषी साबित होने पर उन्हें अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है. ऐसे में एकल पीठ के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है.
हावड़ा ग्रामीण से 49 लाख रुपये के साथ तीनों विधायक हुए थे गिरफ्तार
मालूम हो कि कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायकों ने हाइकोर्ट में नियमित जमानत याचिका और सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते हुए अलग-अलग याचिका दायर की है. बता दें कि तीनों विधायकों को हावड़ा ग्रामीण में 49 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था. मामले की जांच सीआईडी कर रही है. कलकत्ता हाइकोर्ट ने इससे पहले गिरफ्तार विधायकों की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें सीआईडी की बजाय सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गयी थी.
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हवाला कारोबारी महेंद्र अग्रवाल से सीआईडी कर चुकी है पूछताछ
इस मामले में कोलकाता सीआईडी की टीम ने हवाला कारोबारी महेंद्र अग्रवाल से भी पूछताछ की है. पूछताछ के दौरान पता चला था कि तीनों विधायकों तक इससे पहले भी 75 लाख रुपये पहुंचाये गये थे. सीआईडी की पूछताछ में महेंद्र अग्रवाल के मोबाइल कॉल डिटेल्स से कई जानकारियां भी मिल चुकी है.
Posted By: Samir Ranjan.