Jharkhand News: पश्चिमी सिंहभूम प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में दोषी सौरभ अग्रवाल को सजा सुनाने की तारीख 30 जनवरी मुकर्रर की है. बता दें कि वर्ष 2018 में हुए हादसे में तेज रफ्तार कार ने 15 लोगों को रौंदा था. इस सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी जबकि आठ लोग घायल हुए थे.
सौरभ अग्रवाल ने तेज रफ्तार कार से सात लोगों की ली थी जान
कोर्ट में पेश किये गए तमाम सबूत और गवाह के आधार पर सौरभ अग्रवाल को दोषी करार दिया गया है. जानकर की मानें, तो कोर्ट इस मामले में सौरभ अग्रवाल को पांच से 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा सुना सकती है. बता दें कि वर्ष 2018 के तीन मार्च की देर शाम को कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार से कुचलकर सात लोगों की जान ले ली थी.
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क्या है मामला
तीन मार्च, 2018 की शाम हाटगम्हरिया और गोईलकेरा के दो आदिवासी परिवार शादी की रस्म निभाने के लिए चक्रधरपुर के बोड़दा पुल के किनारे ऐरेबोंगा नामक पूजा कर रहे थे. उस समय करीब 15 लोग मौजूद थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार पूजा स्थल में घुसा दिया. तेज रफ्तार कार पूजा कर रहे 15 लोगों को रौंद दिया था. इस सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी जबकि आठ लोग घायल हो गए थे. इस हादसे के बाद खूब हंगामा मचा था. हंगामे के बाद सौरभ अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था.