19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड: हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पायीं सजायाफ्ता पूर्व विधायक ममता देवी

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व विधायक ममता देवी को बेल मिलने की सूचना के बाद कांग्रेस के कई नेता व समर्थक जेपी केंद्रीय कारा मार्ग में शाम तक इंतजार करते रहे. दो मामलों में बेल बॉन्ड भराना है. काराधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने बताया कि न्यायालय का आदेश आते ही जेल की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

हजारीबाग, सलाउद्दीन. रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी हजारीबाग जेपी केंद्रीय कारा से बुधवार को बाहर नहीं आ पायीं. हाईकोर्ट से मिला जमानत आदेश देर शाम तक काराधीक्षक के पास नहीं पहुंचा था. आदेश आने का इंतजार जेपी केंद्रीय कारा में किया गया. काराधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने बताया कि न्यायालय का आदेश आते ही जेल की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.

देर शाम तक इंतजार करते रहे कार्यकर्ता

हाईकोर्ट से ममता देवी को बेल मिलने की सूचना के बाद कांग्रेस के कई नेता व समर्थक जेपी केंद्रीय कारा मार्ग में शाम तक इंतजार करते रहे. दो मामलों में बेल बॉन्ड भराना है. पूर्व विधायक ममता देवी पर 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र की आइपीएल कंपनी में रैयतों के आंदोलन विवाद को लेकर मामला दर्ज किया गया था. इस घटना को लेकर दो मामला कोर्ट में चल रहा था. हजारीबाग एमएलए-एमपी कोर्ट कुमार पवन की अदालत ने एक मामले में दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया था. दूसरे मामले में पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी थी.

Also Read: झारखंड: गुमला पुलिस को मिली कामयाबी, पैसों से भरे 5 बैग के साथ हिरासत में राउरकेला का मो फिराद, दो साथी फरार

बेल बॉन्ड की प्रक्रिया होगी पूरी

दो वर्ष की सजा के मामले में छह अप्रैल को हजारीबाग न्यायालय में बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी होगी, वहीं पांच वर्ष सजा मामले में पांच अप्रैल को उच्च न्यायालय से बेल मिली है. उच्च न्यायालय का आदेश हजारीबाग न्यायालय को छह अप्रैल को आने की उम्मीद है. इसके बाद बेल बाउंड की प्रक्रिया पूरी होगी. सात अप्रैल गुड फ्राइडे का अवकाश है. इस कारण ममता देवी को जेल से बाहर आने में तीन से चार दिन का समय लग सकता है.

Also Read: सीएम हेमंत सोरेन ने 470 डॉक्टरों को दिया नियुक्ति पत्र, कार्डियोलॉजी व रेडियोलॉजी मशीनों का किया लोकार्पण

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें