Haryana Lockdown Extension: हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस को लेकर लगाये गये लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है. कुछ छूट जो पहले से दिये गये थे उन्हें जारी रखा गया है. सरकार की ओर से कहा गया कि हालांकि प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में कमी आयी है. फिर भी एहतिहातन कुछ पाबंदियों को 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है. राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित नोटिस भी निकाल दिया है.
विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को 6 सितंबर तक बढ़ाया जाता है. बता दें कि 23 अगस्त को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही थी. राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट, बार, होटलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है. लेकिन सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना होगा.
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50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, बार खुलेंगे.
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जिम, स्पा, क्लब हाउस, गोल्फ क्लब 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
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सभी प्रकार की दुकानें और मॉल भी सोशल डिस्टैंसिंग के साथ खुलेंगे.
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स्वीमिंग पुल भी स्वच्छता के साथ खुलेंगे. वैक्सीन ले चुके लोग ही इसका उपयोग कर पायेंगे.
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सभागार, मैरेज हॉल और इनडोर में 100 लोग जमा हो सकते हैं, जबकि खुले आयोजन में 200 लोग शामिल हो सकते हैं.
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यूनिवर्सिटी और कॉलेज को खोलने की इजाजत है. प्रवेश द्वार पर शरीर का तापमान जांच और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी. शिक्षण संस्थानों में केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल क्लास की इजाजत होगी.
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सरकार की स्किल डेवलपमेंट वाले सभी ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे. केंद्र सरकार के कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.
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कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इस्टीट्यूट को भी खोलने की इजाजत दी गयी है. इनको भी कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टैंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा.
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इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रैक्टिकल और डाउट क्लास के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोलने की इजाजत दी गयी है.
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राज्य के सभी विश्विवद्यालयों के कुलपति को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षाएं शुरू करने और नये सत्र के लिए नामांकन आदि की प्रक्रिया शुरू कर दें. हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चों का वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित किया जाए.
Posted By: Amlesh Nandan.