Bihar District Wise Coronavirus Lockdown Latest News Update जमुई : बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धीरे-धीरे कई जिलो में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है. बिहार का जमुई 12वां ऐसा जिला है, जहां एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा की गयी है. कोरोना मरीजों के बढ़ते संख्या को देखते हुए डीएम ने शुक्रवार की दोपहर समीक्षा मीटिंग के बाद जमुई में 11 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है. इससे पहले कोसी और पूर्वी बिहार के जिलों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुक्रवार से ही मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर जिले में लॉकडाउन लागू हो गया.
गौर हो कि जुलाई महीने के शुरुआती दिनों में ही जिलांतर्गत कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. जबकि, कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनेक सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं, परंतु अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों एवं सावधानियों की आवश्यकता के मद्देनजर जमुई जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा नगर परिषद, जमुई एवं नगर पंचायत, झाझा क्षेत्र में दिनांक 11 जुलाई को प्रातः पांच बजे से दिनांक 15 जुलाई रात्रि बारह बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है.
– जिला प्रशासन, जिला कोषागार एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय एवं अस्पताल.
– आरटीपीएस तथा आधार कार्ड कॉउंटर पूर्ववत खुले रहेंगे.
– पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन इकाई एवं आकस्मिक सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल प्रशासन एवं निर्वाचन.
– नगर परिषद कार्यालय जमुई तथा नगर पंचायत कार्यालय, जमुई, विद्युत आपूर्ति एवं सैनिटाइजेशन से संबंधित कार्यालय.- एनआइसी कार्यालय एवं बीएसडब्लूएएन कार्यालय.
– आवश्यक वस्तुओं से संबंधित खुली रहनेवाली दुकानों व प्रतिष्ठानों में दुकानदार एवं उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहन कर आनेवाले ग्राहकों को ही सामग्री उपलब्ध करायेंगे. साथ ही, ग्राहकों एवं आनेवाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे.
– सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा नगर परिषद, जमुई एवं नगर पंचायत, झाझा क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय आवागमन सार्वजनिक वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाता है. परंतु, मालवाहक वाहन, एंबुलेन्स, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त वाहन, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी. जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई, मोटर यान निरीक्षक, जमुई तथा प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जमुई एवं सभी थानाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा.
– सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल एवं संबंधित चिकित्सीय संस्थान, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों की दुकान, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेन्स इत्यादि कार्यरत रहेंगे तथा सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ तथा आवश्यक सेवा के सरकारी कर्मी को परिचय-पत्र के आधार पर वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी.
Upload by Samir Kumar