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Lockdown UP Update : नोएडा में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों से खाली करवाया मकान तो NSA के तहत होगी कार्रवाई

कोविड-19 के उपचार में लगे चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों के मकान खाली करवाने तथा उनका उत्पीड़न करने वाले मकान मालिकों एवं सोसायटी के प्रबंधकों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जायेगी.

By Samir Kumar | April 11, 2020 6:45 PM

नोएडा : कोविड-19 के उपचार में लगे चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों के मकान खाली करवाने तथा उनका उत्पीड़न करने वाले मकान मालिकों एवं सोसायटी के प्रबंधकों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जायेगी. अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) गौतम बुद्ध नगर आशीष द्विवेदी ने शनिवार को जारी एक आदेश में कहा कि कोविड-19 महामारी के उपचार में लगे चिकित्सक/ पैरामेडिकल कर्मियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है जो स्वयं के संक्रमण से बचाव के प्रबंध के उपरांत सतत प्रयास से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु अपनी चिकित्सीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. यह समुदाय के लिए आवश्यक है.

आशीष द्विवेदी ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में आ रहा है कि अनेक भवन स्वामियों/सोसायटी के प्रबंधकों द्वारा मात्र संक्रमण की आशंकाओं के कारण ऐसे चिकित्सक/पैरामेडिकल कर्मियों पर उनके आवासों को खाली कराए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में आपातकालीन परिस्थितियों में इस प्रकार का दबाव चिकित्सक पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा समुदाय को दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण एवं आपदा प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है. इससे मानव जीवन और सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेम को खतरा है.

आवास खाली करवाने का अनुचित दबाव बनाया गया तो…

उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मकान मालिक या सोसाइटी का प्रबंधक चिकित्सकों/ पैरामेडिकल कर्मियों के आवास खाली करवाने का अनुचित दबाव बनायेगा, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने का भी प्रावधान है.

मुजफ्फरनगर : दो गुटों की लड़ाई में 7 के खिलाफ केस दर्ज, एक गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर जिले में गुरुवार को दो गुटों के बीच लड़ाई में एक व्यक्ति की मौत हो गयी, जिसके बाद सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सात आरोपियों में एक पूर्व ग्राम प्रधान भी शामिल है. उन्होंने बताया कि आमीनगर गांव में गुरुवार को दो गुटों की लड़ाई में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गयी थी और तीन अन्य घायल हो गये थे.

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बदायूं में अब तक लॉकडाउन के उल्लंघन के 171 मुकदमे दर्ज, 568 गिरफ्तारी

वहीं, बदायूं जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ 18वें दिन भी पुलिस की कार्रवाई जारी रही. पुलिस ने जिले भर के थानों में 171 मुकदमे दर्ज करते हुए 568 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें से 470 लोगों पर महामारी बीमारी कानून के तहत कार्रवाई भी की गयी और अब तक 13 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है.

पुलिस अधीक्षक (नगर) जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार 10 अप्रैल की रात तक जिले में लॉकडाउन के नियम, महामारी बीमारी कानून एवं निषेधाज्ञा तोड़ने के 171 मुकदमे दर्ज किये जा चुके हैं. अकेले शुक्रवार को 10 मुकदमे दर्ज किये गये एवं 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि अब तक 568 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे 13,01,500 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया है.

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छत गिर जाने से मजदूर घायल

वहीं, एटा जिले के थाना मिरहची क्षेत्र के ग्राम धरामई में में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए गांव में मकान के निर्माण कार्य में शटरिंग के अचानक गिर जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया. मिरहची के प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया ग्राम धरामई में शनिवार को नरेंद्र सिंह फौजी के मकान पर छत डाली जा रही थी जिसके लिए शटरिंग डाल दी गयी थी और आज छत डालने के लिए कार्य प्रारंभ करने के बाद अचानक छत गिर जाने से मजदूर रामकिशन घायल हो गया. उन्होंने बताया कि घटना की जांच कर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.

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