रांची : राज्य सरकार ने अनलॉक 4.0 में कुछ छूट के साथ इसकी अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा बाकी क्षेत्रों को केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन कर खोलने की इजाजत दी गयी है. नियमों की अनदेखी पर दंडनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे छूट के दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए हर एहतियाती कदम उठायें.
होटल के सारे कर्मियों को मास्क और हैंड ग्लब्स पहनना होगा, सभी गेस्ट को मास्क पहनकर ही होटल में आने दिया जायेगा, जिसके पास कोराना का किसी तरह का लक्षण होगा उन्हें होटल में जाने की इजाजत नहीं होगी, होटल और इसका रसोईघर लगातार सैनिटाइज होगा, रेस्टुरेंट में बैठाकर खिलाने की जगह फूड पैकेट घर पर ले जाने को लेकर जागरूक किया जायेगा, क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा रखनी होगी, साफ-सफाई आवश्यक, थूकने पर रोक व इंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य.
इंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी, शॉप में भीड़भाड़ की मनाही.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, दुकानदार को मास्क और ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा, ग्राहकों को भी मास्क अनिवार्य.
अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने शादी के तीन महीने बाद से ही विवाहिता को पांच लाख रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में पति समेत परिवार के सात सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी़ अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा गैरकानूनी मांग, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की पुष्टि होती है़ घटना को लेकर पीड़िता ने सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. याचिका पीड़िता के पति दीनबंधु महतो, लहरू महतो, रंथी देवी आदि की ओर से दाखिल की गयी थी.
Post by : Pritish Sahay