कोर्ट न्यूज : सिमडेगा व गुमला में दोषियों को उम्रकैद, बोकारो व कोडरमा के दोषियों को मिली सजा
शुक्रवार को सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म मामला और गुमला में पति की हत्या मामले में दाेषियों को उम्रकैद की सजा मिली. वहीं, बोकारो में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल और कोडरमा में आर्म्स एक्ट मामले में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है.
Court News: सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म और गुमला में पति की हत्या के दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा मिली. वहीं, बोकारो में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और कोडरमा में आर्म्स एक्ट मामले में दो दोषी को सात-सात साल की सजा मिली है.
सिमडेगा : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
सिमडेगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश आशा देवी भट्ट की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा पीड़िता को धमकी देने के आरोप में पांच साल की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गयी. हालांकि, दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बताया गया कि 30 दिसंबर, 2022 को कोलेबिरा स्थित मदरसा में आठ वर्षीय बच्ची पढ़ने के लिए गयी थी. इसी क्रम में मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे इमाम मो अनिमुद्दीन अंसारी ने बच्ची को जिन्न का भय दिखा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद बच्ची अपने घर जाकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. जिसके बाद बच्ची के पिता ने कोलेबिरा थाना में इमाम मो अनिमुद्दीन अंसारी के विरूद्ध मामला दर्ज कराया. इसके बाद थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 16 गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की.
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गुमला : पति की हत्या के दोषी पत्नी को उम्रकैद की साज, 50 हजार का लगा जुर्माना
गुमला के एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने रायडीह थाना के खटखोर महादेव नगर निवासी राजेश तिर्की की हत्या के मामले में उसकी पत्नी आशा तिर्की को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं, दोषी पत्नी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही हुई. जिसमें सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया. घटना 15 फरवरी ,2023 की है. घटना के दिन आशा तिर्की ने अपने पति राजेश तिर्की को टांगी से हमला कर हत्या कर दी. जिसके उपरांत पुलिस को हत्या के मामले में उलझाते हुए आशा तिर्की ने अज्ञात अपराधियों खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया. वहीं, पुलिस अनुसंधान के दौरान पता चला कि राजेश की हत्या उसकी पत्नी ने ही की है.
बोकारो : दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की मिली सजा
बोकारो जिला अंतर्गत बालीडीह थाना क्षेत्र की 13 साल की बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर जामताड़ा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-3 पोक्सो स्पेशल राजीव रंजन की अदालत ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की. अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों को सुनने के बाद जामताड़ा के तरनी टोला छाताटांड़ निवासी अभियुक्त अमलेश टुडू (22 वर्ष) को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. सजा सेक्शन-छह पोक्सो एक्ट के तहत सुनायी गयी. वहीं, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास काटनी होगी. इसके अलावा सेक्शन 366ए के तहत सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसमें भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास होगा. सभी सजा एक साथ चलेगा.
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पीड़िता को दोषी ले गया था जामताड़ा
इस संबंध में लोक अभियोजक बीरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर सात जुलाई, 2022 को बालीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. किशोरी दो जुलाई से ही लापता थी. परिजन किशोरी की तलाश कर रहे थे. उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था. ऐसे में तीन जुलाई को गुमशुदा की सूचना पुलिस को दी गयी थी. इस दौरान परिजन को पता चला कि उसकी पुत्री को दोषी अपने साथ जामताड़ा ले गया है.
पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत की थी
पीड़िता के जामताड़ा में होने की जानकारी मिलते ही बालीडीह पुलिस जामताड़ा जाकर किशोरी को बरामद किया. इस दौरान आरोपी को भी हिरासत में लेकर बालीडीह लाया गया. जहां कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया. वहीं, किशोरी ने कोर्ट में दिये अपने बयान में जबरन शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत की थी. इधर, सजा की सुनवाई के बाद दोषी को चास जेल भेज दिया गया.
कोडरमा : आर्म्स एक्ट में बब्लू राय समेत दो दोषी करार, सात-सात साल की सजा
कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को जयनगर थाना कांड संख्या 08/21 एसटी संख्या 119/21 की सुनवाई करते हुए ,कांड के आरोपी संजय कुमार उर्फ बब्लू राय और जितेंद्र कुमार सिंह को अंडर सेक्शन 25( 1A)/35 और आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई. साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को एक- एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा अंडर सेक्शन 26(2)/35 में दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक पी के मंडल ने सभी गवाहों का परीक्षण कराया और माननीय अदालत से अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं ,बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय पांडेय ने दलीलें पेश की. माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा व जुर्माना मुकर्रर की.
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