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झारखंड: कोडरमा में नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री के दोषी को 10 साल कारावास की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

कोडरमा की तिलैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रवि कुमार के घर में छापामारी कर 34 किलोग्राम गांजा बरामद किया था. इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर सूचक और तिलैया थाना के तत्कालीन एसआई महेंद्र प्रसाद सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.

कोडरमा बाजार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने तिलैया थाना क्षेत्र से जुड़े नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री मामले में दोषी ताराटांड़ झुमरीतिलैया निवासी रवि कुमार (पिता चंद्रिका लाल) को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. आपको बता दें कि ये मामला 2016 का है. तिलैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रवि कुमार के घर में छापामारी की थी और 34 किलोग्राम गांजा बरामद किया था. तत्कालीन एसआई महेंद्र प्रसाद सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया था.

2016 की घटना में सुनायी गयी सजा

नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री की घटना 4 नवम्बर 2016 की है. तिलैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रवि कुमार के घर में छापामारी कर 34 किलोग्राम गांजा बरामद किया था. इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर सूचक और तिलैया थाना के तत्कालीन एसआई महेंद्र प्रसाद सिंह के बयान पर कांड संख्या 284/16 भादवि की धारा 419, 420, 465, 467, 272, 273, 290/34 20b एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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अदालत ने सुनायी 10 साल की सजा

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक प्रदीप मण्डल के द्वारा अदालत में 18 गवाहों का परीक्षण कराया, वहीं बचाव पक्ष से दो गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया. न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य का अवलोकन करते हुए दोषी को धारा 20(b)( ll) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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