Loading election data...

अवधेश राय हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपित मुख्तार अंसारी को 9 फरवरी को उपस्थित होने का दिया आदेश

अवधेश राय हत्याकांड मामले में आरोपित चल रहे मुख्तार अंसारी को विशेष न्यायाधीश ने आगामी 9 फरवरी को उपस्थित होने का आदेश दिया है. अदालत ने इस आदेश की प्रति बांदा पुलिस अधीक्षक और वाराणसी के पुलिस आयुक्त को भेजने का आदेश दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 3, 2022 3:30 PM

अवधेश राय हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत ने आरोपित मुख्तार अंसारी को कोर्ट में आगामी 9 फरवरी को उपस्थित होने का आदेश दिया है. अदालत ने इस आदेश की प्रति बांदा पुलिस अधीक्षक और वाराणसी के पुलिस आयुक्त को भेजने का आदेश दिया है. इस मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन बुधवार को भी वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया.

बता दें कि अगस्त 1991 को अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में अजय राय मुख्य गवाह हैं. इसके पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग की ओर से सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने अपने अधिवक्ता को नियुक्त करने हेतु वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी थी.

अदालत में अपनी बात रखते हुए मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उसे जेल में अपने किसी परिजन और परिचित से भी मिलने की अनुमति दी जाए. जिसपर अदालत ने अंसारी की बात को मंजूरी देते हुए जेल अधीक्षक को 21 जनवरी को आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी को किसी एक परिजन और अधिवक्ता से मिलने की अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करें, ताकि मुख्तार अंसारी का वकालतनामा प्रस्तुत हो सके.

27 जनवरी को मुख्तार अंसारी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत होना था और इसी दिन सुनवाई भी तय थी, लेकिन उक्त तिथि पर वकालतनामा प्रस्तुत नहीं होने पर अदालत ने दो फरवरी की तिथि मुकर्रर कर दी थी. जिसके बाद अदालत ने मुख्तार अंसारी को 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इसके लिए बांदा जिला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा में 9 फरवरी को मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रुप से अदालत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अदालत ने इस आदेश की प्रति बांदा के पुलिस अधीक्षक एवं वाराणसी के पुलिस आयुक्त को भेजने का आदेश दिया है.

Also Read: UP Election 2022: लालू यादव के दामाद पर बुलंदशहर में FIR, बिना इजाजत रोड शो निकालने पर हुई कार्रवाई

रिपोर्ट- विपिन सिंह, वाराणसी

Next Article

Exit mobile version