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शिक्षक भर्ती घोटाला: माणिक भट्टाचार्य की पत्नी और बेटे भी गये जेल, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

शिक्षक भर्ती घोटाले में माणिक भट्टाचार्य उनकी पत्नी और बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट में इडी ने इनकी जमानत याचिका का विरोध किया.

कोलकाता. शिक्षक भर्ती घोटाले में मध्य शिक्षा पर्षद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के बेटे व पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने दोनों को छह मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. सोमवार को बैंकशाल कोर्ट स्थित इडी की विशेष अदालत में माणिक की पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य व उनके बेटे सौभिक भट्टाचार्य ने आत्मसमर्पण किया था.

कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

अदालत में दोनों ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. इस याचिका की सुनवाई के दौरान इडी के पुरजोर विरोध करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. इसके बाद सौभिक को प्रेसिडेंसी जेल व सतरूपा भट्टाचार्य को अलीपुर महिला जेल भेज दिया गया. इस दिन सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सौभिक की हरकतों पर रोष प्रकट किया. एक बार तो न्यायाधीश ने पुलिस बुला कर सौभिक को गिरफ्तार तक करवा देने की धमकी दे डाली थी.

वकीलों ने की जमानत की मांग

अदालत सूत्रों के मुताबिक, दोनों के अदालत में सरेंडर करने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सतरूपा एवं सौभिक के वकीलों ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किलों को जितनी भी बार इडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, हर बार वे जांच में मदद करने के लिए इडी दफ्तर पहुंचे थे. सतरूपा की तबीयत ठीक नहीं है, इस बारे में भी अदालत में जानकारी दी गयी है. सौभिक को भी सात बार इडी दफ्तर बुलाकर उससे पूछताछ की गयी है. हर बार सौभिक इडी दफ्तर पहुंचे हैं. चार्जशीट में दोनों के नाम होने के बावजूद इडी ने इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया. दोनों ने जांच में कोई बाधा भी नहीं डाली, वे सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति है. इसलिए अदालत दोनों को जमानत दे.

भ्रष्टाचार में माणिक की पत्नी व बेटे की भी बराबर की भागीदारी

सुनवाई के दौरान इडी की तरफ से दोनों की अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया. अदालत में इडी की तरफ से कहा गया कि अवैध तरीके से मोटी रकम के बदले शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ माणिक ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सतरूपा व उनके बेटे सौभिक भी उतना ही शामिल हैं, जितना माणिक. इडी ने अदालत में बताया कि सौभिक अबतक 20 से अधिक बार लंदन, मालद्वीप व वियतनाम समेत कई देशों का सफर कर चुके हैं. अबतक सिर्फ विदेशों में सफर में उन्होंने कम से कम पांच करोड़ रुपये खर्च किये हैं.

घरेलू काम का हवाला देकर कई बार वे लंदन जा चुके हैं. शिक्षक भर्ती घोटाले के रुपये माणिक ने सौभिक एवं सतरूपा के बैंक अकाउंट में भेजे थे. जिस रुपये से वे सभी विदेशों में सैर किये थे, माणिक के जरिये इन दोनों के बैंक अकाउंट में आये रुपये धोखाधड़ी के हैं, यह जानने के बावजूद माणिक का उनकी पत्नी व बेटे ने साथ दिया. धोखाधड़ी के रुपये से विदेशों का दौरा किया. अदालत कृपया इन्हें जमानत न दें. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर छह मार्च तक दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.

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