बिहार में 4 दरिंदों को मौत की सजा का एलान, दो महिला व एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के सभी दोषी
2019 में दुर्गा पूजा मेला देखकर वापस घर लौट रही महिलाओं व नाबालिग से गैंगरेप व हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने चार आरोपितों को सजा-ए-मौत का एलान किया है.
सुपौल: दो महिला व एक नाबालिग से गैंगरेप और एक पीड़िता की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पाठक आलोक कौशिक की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनायी है. सभी अभियुक्तों को तीन धाराओं के तहत सजा सुनायी गयी.
क्या था पूरा मामला
घटना के बाबत एक पीड़िता के पति के बयान पर प्रतापगंज थाना कांड संख्या 100/19 दर्ज किया गया था. इसमें बताया गया था कि वे अपनी पत्नी, दो पुत्री, एक पुत्र, एक भतीजी, एक भगिनी एवं भागिन दामाद के साथ 08 अक्तूबर 2019 की रात 08 बजे दुर्गा पूजा मेला देखने तीनटोलिया मंदिर के लिये जा रहे थे. उसी दौरान घात लगाये अपराधियों ने चिलौनी उत्तर भंगा धार के पास नहर बांध पर दबिया व थ्रीनट का भय दिखा कर उनके साथ लूटपाट की और उन्हें बेरहमी से पीटा. इसी दौरान अपराधियों ने दो महिला व एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया. वहीं भागने का प्रयास कर रही एक महिला को गोली मार दी जिसकी इलाज के दौरान एनएमसीएच, पटना में मौत हो गयी.
अदालत ने दी मृत्युदंड की सजा
पुलिस अनुसंधान में इस कांड में छह लोगों की संलिप्तता उजागर हुई. इसमें प्रतापगंज पुलिस ने छातापुर थाना अंतर्गत नरहिया निवासी मो अलीशेर, मो अयुब, मो जमाल तथा अनमोल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अदालत में सुनवाई के दौरान डॉक्टर समेत कुल 12 लोगों की गवाही करायी गयी. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और सबूतों को कोर्ट ने सही माना. इसके बाद कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनायी.
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क्षतिपूर्ति की राशि पीड़िताें के पति तथा माता-पिता को
भादवि की धारा 302 व 34 के तहत सभी चारों अभियुक्तों को मृत्युदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत अभियुक्त मो अलीशेर, मो अयुब व अनमोल यादव को मृत्युदंड की सजा सुनायी गयी. कोर्ट ने प्रत्येक पीड़िता को प्रतिकर क्षतिपूर्ति के रूप में साढ़े 08-08 लाख रुपये तथा मृतका को अतिरिक्त 10 लाख अर्थात 18.50 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. क्षतिपूर्ति की राशि पीड़िताें के पति तथा माता-पिता दोनों पक्षों को बराबर बांट कर राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan