कल्याणी एम्स मामले में CBI जांच की मांग खारिज, जारी रहेगी CID जांच
कल्याणी एम्स में भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही साफ कर दिया है कि इस मामले की सीआईडी जांच जारी रहेगी.
नदिया जिले के कल्याणी स्थित एम्स अस्पताल में कथित रूप से नियुक्ति को लेकर उठाये गये भ्रष्टाचार मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी. हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले की जांच में सीआइडी पर भरोसा जताया है. गौरतलब है कि सीआइडी कल्याणी एम्स में विभिन्न पदों पर नियुक्ति में कथित धांधली के मामले की जांच कर रही थी.
सीबीआइ जांच की मांग पूरी तरह से खारिज
हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कल्याणी एम्स की सीबीआई जांच की मांग पूरी तरह से खारिज कर दी गयी है. कल्याणी एम्स में भाजपा विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों पर नेताओं के करीबियों और कार्यकर्ताओं को नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं. बांकुड़ा से भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना और बांकुड़ा से भाजपा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार पर आरोप लगे हैं.
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भाजपा विधायक नीलाद्री की बेटी से भी हुई थी पूछताछ
गौरतलब है कि इस मामले में सीआइडी ने विधायक और उनकी बेटी से पूछताछ की थी. अब हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार, सीआइडी आगे भी मामले की जांच जारी रखेगी.सीआइडी के पास कई ऐसे तथ्य मिले हैं, जिसके अनुसार उन्हें कई गुत्थी को सुलझाने कि आवश्यकता है. सीआइडी की पैनी नजर भाजपा विधायक पर बनी हुई है. यहां बताते चले सीआइडी बंगाल में काफी पैनी नजर बनाये हुए है.
भाजपा नेता का आरोप उन्हें भ्रष्टाचार मामले में फंसाया जा रहा है
दूसरी ओर, भाजपा नेताओं का आरोप है कि कई भाजपा नेताओं को पहले ही एम्स में नौकरी में भ्रष्टाचार मामले में फंसाया गया है. वहीं, गोशपुर के एक भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि पार्टी के एक सांसद ने उनसे एमसी में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग की था. इसके बाद नेता को पद से हटा दिया गया. गौरतलब है कि सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई थी. केंद्रीय मंत्री सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी.