धनबाद : कृषि विपणन बोर्ड ने बनायी कमेटी, 2% बाजार समिति शुल्क लागू करने के लिए बनेगी नियमावली

दो प्रतिशत बाजार समिति शुल्क जल्द लागू होगा. सरकार ने बाजार समिति एक्ट की नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. समिति को एक सप्ताह के अंदर नियमावली तैयार कर कृषि विपणन बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 8, 2023 7:29 AM
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  • पांच सदस्यीय कमेटी करेगी नियमावली बनाने पर काम

  • 10 फरवरी 2023 को बाजार समिति एक्ट का गजट हुआ था प्रकाशित

सुधीर सिन्हा, धनबाद : दो प्रतिशत बाजार समिति शुल्क जल्द लागू होगा. सरकार ने बाजार समिति एक्ट की नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. समिति को एक सप्ताह के अंदर नियमावली तैयार कर कृषि विपणन बोर्ड को सौंपने का निर्देश दिया गया है. पिछले दिनों कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन रवींद्र सिंह ने धनबाद दौरे में बाजार समिति एक्ट की नियमावली का प्रारूप जल्द तैयार किये जाने की घोषणा की थी. इस आलोक में कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने प्रारूप तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति को पूर्व से प्रवृत्त नियमावली एवं कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम-2022 का समेकित अध्ययन कर नियमावली का प्रारूप तैयार को कहा गया है. झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2022 का गजट 10 फरवरी 2023 को प्रकाशित किया गया था. नियमावली का प्रारूप तैयार नहीं होने के कारण आज तक बाजार समिति शुल्क लागू नहीं किया जा सका है.

समिति में ये किये गये हैं शामिल

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद रांची के सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. ई-नाम सह पणन सचिव कृषि उत्पादन बाजार समिति धनबाद के राकेश कुमार सिंह, कृषि उत्पादन बाजार समिति गढ़वा के पणन सचिव राहुल कुमार, कृषि उत्पादन बाजार समिति सरायकेला के पणन सचिव जुल्तन मिखाइल टोप्नो, मूल्य प्रतिवेदक कृषि उत्पादन बाजार समिति रांची के शंभु शरण सिंह को सदस्य बनाया गया है.

2016 में हटाया गया था बाजार समिति शुल्क

बाजार समिति शुल्क 2016 से पहले लागू था. खाद्यान्न पर एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता था. सरकार बदली और 2016 में बाजार समिति शुल्क हटा दिया गया. 2019 में नयी सरकार आने के बाद बाजार समिति एक्ट लागू करने की घोषणा की गयी. इस वर्ष 10 फरवरी को झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2022 का गजट प्रकाशित किया गया था. अब नियमावली के प्रारूप पर काम किया जा रहा है.

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