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धनबाद जज केस: गुत्थी सुलझाने में जुटी CBI के लोक अभियोजक ने DTO व इंजीनियर का अदालत में दर्ज कराया बयान

Dhanbad Judge Case: साक्षी डीटीओ ओमप्रकाश यादव ने अदालत को बताया कि उन्होंने एमवीआई की रिपोर्ट 25 अगस्त 2021 को सीबीआई को दी थी. डीटीओ ने लखन वर्मा के लाइसेंस की जांच की थी. ऑटो सुगनी लोहारीन (पति रामदेव लोहार) का है. सुगनी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था.

Dhanbad Judge Case: धनबाद के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश (तृतीय) रजनीकांत पाठक की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से दिल्ली से आए सीबीआई के लोक अभियोजक अमित जिंदल ने साक्षी डीटीओ ओमप्रकाश यादव व सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियर दिनेश प्रसाद की गवाही करायी. डीटीओ ने आरोपी लखन वर्मा के लाइसेंस की जांच की थी. सुगनी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, वहीं साक्षी दिनेश प्रसाद ने बताया कि वह सीबीआई के साथ घटना स्थल पर क्राइमसीन के रिक्रिएशन में शामिल थे.

सुगनी का नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस

साक्षी डीटीओ ओमप्रकाश यादव ने अदालत को बताया कि उन्होंने एमवीआई की रिपोर्ट 25 अगस्त 2021 को सीबीआई को दी थी. डीटीओ ने लखन वर्मा के लाइसेंस की जांच की थी. ऑटो सुगनी लोहारीन (पति रामदेव लोहार) का है. सुगनी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. साक्षी दिनेश प्रसाद ने बताया कि वह सीबीआई के साथ घटना स्थल पर क्राइमसीन के रिक्रिएशन में शामिल थे. उन्होंने स्केच व मैप बनाया था.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई आरोपियों की पेशी

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश (तृतीय) रजनीकांत पाठक की अदालत में जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुनवाई के दौरान जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करायी गयी. अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि मुकर्रर कर दी है. आपको बता दें कि सड़क पर मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो ड्राइवर ने धनबाद के जज उत्तम आनंद को टक्कर मार दी थी. जिससे उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में एसआईटी गठन के बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा की गयी थी. साजिश का खुलासा करने में सीबीआई जुटी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट इस मामले की साप्ताहिक मॉनीटरिंग कर रहा है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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