धनबाद : हाइकोर्ट को व्हाट्सऐप की ओर से शुक्रवार को जानकारी दी गयी कि जिस बिंदु पर सीबीआइ व्हाट्सऐप से सहयोग चाहती है, वह करने को तैयार है. यदि चैट का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, तो उसकी डिटेल उपलब्ध कराने में व्हाट्सऐप को कोई आपत्ति नहीं है. झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले की सीबीआइ जांच को लेकर स्वत संज्ञान से दर्ज पीआइएल पर सुनवाई की.
इस दौरान व्हाट्सऐप के मौखिक जवाब को देखते हुए शपथ पत्र दायर करने के लिए कहा. अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि निर्धारित की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई की.
व्हाट्सऐप की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. वहीं, सीबीआइ की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एसबी राजू ने पक्ष रखा. उन्होंने मामले की जांच की अद्यतन जानकारी खंडपीठ को दी. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की.
धनबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक करने के दौरान टेंपो द्वारा टक्कर मारने से हो गयी थी. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से हाइकोर्ट को बताया गया था कि जांच में व्हाट्सएप चैट की जानकारी मिली है. जांच के लिए पूरी चैट की जरूरत है और व्हाट्सएप सहयोग नहीं कर रहा है. इसके बाद हाइकोर्ट ने व्हाट्सएेप को नोटिस जारी किया था.
Posted By: Sameer Oraon